किसे योग्य स्टार्ट-अप माना जाता है?
विषय
पूंजीगत लाभ से उपलब्ध छूट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर
पात्र स्टार्ट-अप' से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो पात्र व्यवसाय में लगी हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो यह 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2025 के बीच निगमित हुई हो, इसके व्यवसाय का कुल कारोबार उस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक न हो जिसके लिए धारा 80झकग(1) के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया हो और इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में प्रमाणित किया गया हो।

