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- वो कौन से दस्तावेज हैं जो उन आवेदक, जो भारत के बाहर बनी निगमित/ अनिगमित संस्थाए हैं, के प्रासंगिक सबूत माने जायेंगें ? वो कौन से दस्तावेज हैं जो उन आवेदक, जो भारत के बाहर बनी निगमित/ अनिगमित संस्थाए हैं, के प्रासंगिक सबूत माने जायेंगें ?, (2 का 2)
वो कौन से दस्तावेज हैं जो उन आवेदक, जो भारत के बाहर बनी निगमित/ अनिगमित संस्थाए हैं, के प्रासंगिक सबूत माने जायेंगें ?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
भारत के बाहर बनी निगमित/ अनिगमित संस्थाओं वाले आवेदक के लिए नीचे दिए दस्तावेज की कॉपी प्रासंगिक सबूत माने जायेंगें –
• उस देश में, जहाँ आवेदक स्थित है, जारी की गयी पंजीकरण प्रमाणपत्र की कॉपी जो अपौस्टिल (उन देशों में जो 1961 के हेग अपौस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में जहाँ आवेदक स्थित है, वहां के भारत दूतावास, उच्चायोग या कौंसल का दफ़्तर या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंक की विदेशी शाखा के अधिकृत अधिकारीयों से विधिवत अनुप्रमाणित हो, या
• भारत में दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में दफ्तर बनाने की अनुमति की कॉपी

