व्यक्ति के भारत के नागरिक नहीं होने पर, कौन से दस्तावेज पते के सबूत के लिए मान्य हैं?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
भारत के नागरिक नहीं होने पर नीचे दिए दस्तावेज की कॉपी व्यक्ति के पते का सबूत समझे जायेंगें :
• पासपोर्ट की कॉपी, या
• भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति (पी आई ओ) कार्ड की कॉपी, या
• भारत सरकार द्वारा जारी भारत का विदेशी नागरिक (ओ सी आई) कार्ड की कॉपी, या
• विदेशी राष्ट्रीयता या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की कॉपी जो अपौस्टिल (उन देशों में जो 1961 के हेग अपौस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में जहाँ आवेदक रहता हो वहां के भारत दूतावास, उच्चायोग या कौंसल का दफ़्तर या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंक की विदेशी शाखा के अधिकृत अधिकारीयों से विधिवत अनुप्रमाणित हो, या
• निवास के देश के बैंक खाते के विवरण की कॉपी, या
• भारत में नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल (एन आर ई) बैंक खाते के विवरण की कॉपी, या
• राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी भारत में निवास का प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट की कॉपी, या
• विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की कॉपी जिसमे भारतीय पता दर्शाया गया हो, या
• वीजा मिलने की और भारतीय कम्पनी से जारी नियुक्ति पत्र या अनुबंध की कॉपी और नियोक्ता द्वारा दिया गया कर्मचारी के भारत के पते का असल प्रमाणपत्र

