आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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व्यक्ति/ एच यु एफ के केस में कौन से दस्तावेज पते का सबूत माना जाएगा ?

विषय

स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

व्यक्तिगत आवेदक, जो भारतीय नागरिक है (चाहे वह भारत के बाहर रहता हो), के लिए  नीचे दिए किसी भी दस्तावेज की कॉपी पते का सबूत माना जा सकता है:
 •   इनकी कॉपी
 ■   भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जारी किया आधार कार्ड, या
 ■   मतदाता का फोटो पहचान कार्ड, या
 ■   ड्राइविंग लाइसेंस, या
 ■   पासपोर्ट, या
 ■   पति या पत्नी का पासपोर्ट, या
 ■   डाकघर की पासबुक जिसमे आवेदक का पता दिया हो, या
 ■   नवीनतम संपत्ति कर निर्धारण आदेश, या
 ■   सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र, या
 ■   आवास के लिए केद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया आवंटन पत्र, जो तीन वर्ष से पुराना नहीं हो, या
 ■   सम्पति पंजीकरण दस्तावेज या
 •   नीचे दिए दस्तावेज की कॉपी जो तीन माह से पुरानी नहीं हो:-
 ■   बिजली का बिल, या
 ■   लैंडलाइन या ब्रोडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का बिल, या
 ■   पानी का बिल, या
 ■   उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या बुक या पाईप गैस का बिल, या
 ■   बैंक खाते का विवरण या जैसे निम्न दिए नोट में बताया गया है, या
 ■   डिपॉजिटरी खाता का विवरण, या
 ■   क्रेडिट कार्ड का विवरण, या
    नोट–भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक के लिए, जहाँ रहते हैं उस देश के बैंक खाते का विवरण, या नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल (एन आर इ) बैंक खाते का विवरण (जो तीन महीने से पुराना नहीं हो,) पते का सबूत माना जाएगा।
 •   पहचान के प्रमाण पत्र का असल दस्तावेज, जिस पर संसद के सदस्य, या विधान सभा के सदस्य, या नगर निगम के पार्षद या राजपत्रित अधिकारी (जैसा अवस्था हो) के हस्ताक्षर हों।
 •   नियोक्ता का असल प्रमाणपत्र
एचयुएफ के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा दिया गया शपथ-पत्र जिसमें आवेदन की तिथि पर, सब सह-साझीदार के नाम, पिता का नाम और पता दिया हो, और एचयुएफ के कर्ता के नाम की ऊपर दिए कोई भी दस्तावेज की कॉपी पते के सबूत के लिए चाहिए।
नाबालिग के केस में उसके किसी अभिभावक/माता-पिता के नाम में ऊपर दिए कोई भी दस्तावेज, नाबालिग आवेदक के पते के प्रासंगिक सबूत के लिए मान्य होगी।​​