निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन क्या है जिनमें पैन को उद्धृत करना अनिवार्य हो ?
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स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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नियम 114ख के अनुसार, निम्नलिखित लेनदेन हैं जिनमें पैन को उद्धृत करना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कासुंलर कार्यालयों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य है
1. मोटर वाहन या दुपहिया वाहन को छोड़कर वाहनों की बिक्री या खरीद
2. एक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक के साथ खाता खोलना (बिंदु सं. 12 में संदर्भित सावधि जमा को छोड़कर और मूल बचत बैंक जमा खाता)
3. क्रेडिट या डेबिट कार्ड को जारी करने के लिए आवेदन करना
4. सेबी के साथ निक्षेपागार, भागीदार, प्रतिभूति संरक्षक या अन्य कोर्इ व्यक्ति डीमैट खाते को खोलना
5. एक बार में होटल या रेंस्टोरेंट के बिल के लिए रू. 50,000 से अधिक की राशि का नगद में भुगतान
6. एक बार में किसी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान या किसी विदेशी राष्ट्र के लिए यात्रा के संबंध में रू. 50,000 से अधिक की राशि का नगद में भुगतान
7. इकार्इयों को खरीदनें के लिए एक म्यूचुअल फंड के लिए रू. 50,000 से अधिक की राशि का भुगतान
8. एक कंपनी या संस्थान द्वारा जारी डिबेंचरों या बांड को प्राप्त करने के लिए रू. 50,000 से अधिक की राशि का भुगतान
9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांड को प्राप्त करने के लिए रू. 50,000 से अधिक की राशि का भुगतान
10. एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक के साथ एक दिन में रू. 50,000 से अधिक का नगद जमा या
11. 9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान कुल 2,00,000 से अधिक का नगद जमा बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक की खरीद के लिए एक दिन में रू. 50,000 से अधिक की राशि का नगद में भुगतान
12. निम्न के साथ वित्त वर्ष के दौरान रू. 5 लाख से अधिक की कुल राशि या रू. 50,000 से अधिक की सवाधि जमा—
i. एक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक
ii. एक डाकघर
iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 में संदर्भित एक निधि या
iv. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
13. एक या अधिक प्री-प्रेड भुगतान साधनों के लिए एक वित्त वर्ष रू. 50,000 से अधिक की राशि के बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के रूप में भुगतान जैसा एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी कंपनी या कोर्इ अन्य कंपनी या संस्थान को भुगतान और निपटान पद्धति अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्री-पेड भुगतानों के निगर्मन या संचालन के लिए नीति दिशानिर्देशों में परिभाषित है।
14. एक बीमाकर्ता को जीवन बीमा के तौर पर एक वित्त वर्ष में रू. 50,000 से अधिक की कुल राशि का भुगतान
15. प्रति लेनदेन रू. 1 लाख से अधिक की राशि के लिए प्रतिभूतियों (शेयरों को छोड़कर) की खरीद या बिक्री का एक अनुबंध
16. रू. 1 लाख प्रति लेनदेन से अधिक की राशि के लिए मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचित न होने वाली कंपनी के शेयरों की किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री या खरीद
17. दस लाख रूपए से अधिक की राशि पर अधिनियम की धारा 50ग हेतु संदर्भित स्टांप मूल्यांकन द्वारा रू. 10 लाख से अधिक की राशि के लिए किसी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद
18. रू. 2 लाख प्रति लेनदेन से अधिक की राशि के लिए उक्त निर्दिष्ट को छोड़कर किसी रूप में उत्पाद या सेवाओं की बिक्री या खरीद
टिप्पणी :
1. नबालिग अपने पिता या माता या अविभावक के पैन को उद्धृत कर सकता है बशर्ते उसकी आयकर हेतु कोर्इ वसूलनीय आय न हो
2. कोर्इ भी व्यक्ति जिसके पास पैन नहीं है और उक्त लेनदेन करता है वह प्रपत्र सं. 60 में घोषणा कर सकता है।
3. पैन को उद्धृत करना बिंदु नं. 3 या 5 या 6 या 9 या 11 या 13 या 18 में संदर्भित लेनदेन में अनिवासियों द्वारा अनिवार्य नहीं है।

