आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206कख के प्रावधान क्या हैं?

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धारा 206कक के अंतर्गत टीडीएस की उच्च दर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

धारा 206कख के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के लिए अपनी आय का विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है और उस अवधि के दौरान काटा/एकत्रित कर निर्दिष्ट सीमा से अधिक होता है, तो कटौतीकर्ता धारा 206कख के तहत उच्च दर पर कर काटेगा।