आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कक के प्रावधान क्या हैं?

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धारा 206कक के अंतर्गत टीडीएस की उच्च दर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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धारा 206कक में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति ऐसी आय प्राप्त करने का हकदार है जिस पर स्रोत पर कर कटौती योग्य है, उसे कटौतीकर्ता को अपना पैन प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि पैन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो धारा 206कक के तहत कर उच्च दर पर काटा जाएगा।