हमारे बारे में
संगठन और कार्य
करदाता चार्टर
कर कानून और नियम
अधिनियम
नियम
प्रपत्र/डाउनलोड
बजट और बिल
- मुख्य पृष्ठ
- पैन को आधार नंबर से लिंक न करने के क्या परिणाम होंगे? पैन को आधार नंबर से लिंक न करने के क्या परिणाम होंगे?, (2 का 2)
पैन को आधार नंबर से लिंक न करने के क्या परिणाम होंगे?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नियम 114ककक को अधिसूचित किया है, जिसमें पैन के निष्क्रिय हो जाने पर उसके तरीके और परिणाम निर्धारित किए गए हैं। नियम 114ककक(3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो वह निम्नलिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर की किसी भी राशि या उसके हिस्से की वापसी नहीं की जाएगी पैन निष्क्रिय होने की तारीख से शुरू होने वाली और सक्रिय होने की तारीख तक की अवधि के लिए इस तरह की वापसी पर ब्याज देय नहीं होगा जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVIIख के तहत कर कटौती योग्य है, ऐसे कर की कटौती धारा 206कक के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर की जाएगी जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर संग्रहणीय है, ऐसे कर की वसूली धारा 206गग के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर की जाएगी। हालांकि, व्यक्ति बाद में विभाग को अपना आधार सूचित करके अपने पैन को पुनः सक्रिय कर सकता है। धारा 234कच के तहत 1,000 रुपये। यदि कोई व्यक्ति नियत तिथि के बाद अपना आधार नंबर सूचित करता है, तो उसे क. 500 रुपये का शुल्क देना होगा, यदि ऐसी सूचना 01-04-2022 और 30-06-2022 के बीच की जाती है औरख. 1,000 रुपये, अन्य सभी मामलों में

