आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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किन परिस्थितियों में किसी कटौती-कर्ता को दोषपूर्ण निर्धारिती नहीं समझा जाएगा चाहे वह टीडीएस की कटौती करने में विफल रहता है या उसे सरकार के खाते में जमा करने में विफल रहता है।

विषय

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

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एक कटौतीकर्ता जो किसी निवासी को भुगतान की गई राशि या निवासी के खाते में जमा की गयी राशि पर देय कर के पूरे या किसी भी भाग की कटौती में विफल रहता है तो उसे दोषपूर्ण निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, ऐसे कर के सम्बन्ध में यदि ऐसा निवासी-

 (i)  जिसने धारा 139​ के तहत अपनी आय विवरणी प्रस्तुत की हो

(ii)  जिसने ऐसी आय विवरणी में ऐसी राशि को आय के आकलन हेतु ध्यान में रखा हो; और

(iii) जिसने ऐसी आय विवरणी में घोषित आय पर देय कर का भुगतान किया हो,

और कटौतीकर्ता चार्टेड अकाउंटेंट के जरिये फॉर्म सं. 26क में इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।  ​