सारांश मूल्यांकन, संवीक्षा मूल्यांकन, सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन और छोड़ी गई आय मूल्यांकन के लिए आयकर अधिनियम के तहत अलग-अलग समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यदि मूल्यांकन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो यह समय बाधित हो जाता है

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

 
“इस दस्तावेज़ में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान शामिल हैं।”

विभिन्न आयकर नोटिस जारी करने और मूल्यांकन पूरा करने की समय सीमा

 
धारा मूल्यांकन की प्रकृति समय सीमा
    नोटिस देना/जारी करना मूल्यांकन पूरा करने के लिए
धारा 143(1) सारांश मूल्यांकन - वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर जिसमें विवरणी प्रस्तुत की गई हो
धारा 143(3) संवीक्षा मूल्यांकन नोटिस उस वित्तीय वर्ष के अंत से 3 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए जिसमें विवरणी प्रस्तुत किया गया है, मूल्यांकन वर्ष के अंत से 12 महीने1 के भीतर जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी*
धारा 144 सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन - मूल्यांकन वर्ष के अंत से 12 महीने2 के भीतर, जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी*
धारा 147 पुनर्मूल्यांकन

• धारा 148 नोटिस प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष जिसमें, आय मूल्यांकन से बच गई है, के अंत से 3 साल और 3 महीने के भीतर या 5 साल और 3 महीने के भीतर जारी किया जाना है

• धारा 148क नोटिस प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष जिसमें, आय मूल्यांकन से बच गई है, के अंत से 3 साल या 5 साल के भीतर जारी किया जाना है

वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर जिसमें पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस दिया गया था
- नया मूल्यांकन - जिस वित्तीय वर्ष में आदेश प्राप्त या पारित किया गया था, उसके अंत से 12 महीने के भीतर
- अपील के परिणामों को प्रभावी करना - उस महीने के अंत से 3 महीने के भीतर जिसमें आदेश प्राप्त या पारित हुआ था
- किसी भी निष्कर्ष या निर्देश को प्रभावी करने के लिए - उस महीने के अंत से 12 महीने के भीतर जिसमें ऐसा आदेश प्राप्त या पारित किया जाता है
- भागीदारों के मूल्यांकन के लिए यदि मूल्यांकन फर्म पर किया जाता है - उस महीने के अंत से 12 महीने के भीतर जिसमें फर्म के मामले में मूल्यांकन आदेश पारित किया जाता है

* अद्यतन विवरणी के मामले में मूल्यांकन पूरा करने के उद्देश्य से, 12 महीने की समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के अंत से गिनी जाएगी जिसमें अद्यतन विवरणी प्रस्तुत किया गया है3।

1- समय सीमा वित्त अधिनियम, 2023 प्रभावी तिथि 01.04.2023 द्वारा 9 महीनों से 12 महीनों तक बढ़ाई गई है

2- समय सीमा वित्त अधिनियम, 2023 प्रभावी तिथि 01.04.2023 द्वारा 9 महीनों से 12 महीनों तक बढ़ाई गई है

3- वित्त अधिनियम, 2022, प्रभावी निर्धारण वर्ष 2022-23 द्वारा शामिल। इसके अलावा, समय सीमा को वित्त अधिनियम, 2023 प्रभावी तिथि 01.04.2023 द्वारा 9 महीनों से 12 महीनों तक बढ़ाई गई है।

 

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]