आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा चौथी अनुसूची

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

धारा

धारा संख्या

चौथी अनुसूची

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1990

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि
चौथी अनुसूची
भाग एक *
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि 38
[,, धारा 2 (38) देखें 10 (12), 10 (25), 36 (1) (चतुर्थ) 39 , 87 (1) (डी) 111, 192 (4)]
भाग का अनुप्रयोग.
1इस भाग भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि के लिए लागू नहीं होगा.
परिभाषाएँ:
प्र.20. इस भाग में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
(क) "नियोक्ता" किया जा रहा है, अपने या अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि रखता है, जो किसी भी व्यक्ति का मतलब
(मैं) एक हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य सहयोग, या
(Ii) एक व्यक्ति एक व्यवसाय या पेशे के मुनाफे में लगी और सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आयकर करने निर्धारणीय हैं जिसका लाभ;
(ख) 'कर्मचारी' से भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी का मतलब है, लेकिन एक व्यक्तिगत या घरेलू नौकर शामिल नहीं है;
(ग) 'योगदान' एक कर्मचारी की व्यक्तिगत खाते में, अपने ही धन का बाहर से या उनके वेतन से बाहर किसी भी कर्मचारी की ओर से, या एक नियोक्ता द्वारा जमा किसी भी राशि का मतलब है, लेकिन ब्याज के रूप में जमा किसी भी राशि शामिल नहीं है;
(घ) "एक कर्मचारी की जमा रकम" किसी भी समय एक भविष्य निधि में अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करने के लिए कुल राशि का मतलब है;
(ई) "वार्षिक अभिवृद्धि", एक कर्मचारी की जमा राशि के संबंध में, योगदान और ब्याज से उत्पन्न होने वाली किसी भी वर्ष में इस तरह के संतुलन के लिए वृद्धि का मतलब है;
(च) "के कारण एक कर्मचारी को संचित संतुलन" अपने क्रेडिट करने के लिए शेष राशि का मतलब है, या उसके जैसे भाग निधि के नियमों के तहत उसके द्वारा दावा योग्य हो सकता है, दिन पर वह नियोक्ता फंड बनाए रखने का एक कर्मचारी नहीं रहता ;
(छ) "एक कोष के नियमों" एक विशेष भविष्य निधि के संविधान और प्रशासन संचालन नियमों के विशेष शरीर का मतलब है; और
(ज) "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
अनुसार और मान्यता की वापसी.
(3)(1) 40 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] उनकी राय में, नियम 4 में निर्धारित शर्तों और इस संबंध में बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों को संतुष्ट करता है, जो किसी भी भविष्य निधि को मान्यता देने के कर सकते हैं और किसी भी समय, वापस ले सकते हैं अगर ऐसी मान्यता, उनकी राय में, भविष्य निधि उन शर्तों के किसी भी उल्लंघन.
(2) एक आदेश के अनुसार मान्यता के रूप में ऐसी तारीख पर प्रभावी होंगे 40 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] बोर्ड इस संबंध में कर सकते हैं किसी भी नियम के अनुसार ठीक कर सकते हैं, ऐसी तारीख वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से बाद में नहीं किया जा रहा जिस क्रम में किया जाता है.
(3) मान्यता वापस लेने के एक आदेश इसे बनाया है जिस तारीख से प्रभावी होंगे.
एक भविष्य निधि (4) एक आदेश के अनुसार मान्यता नहीं होगा, जब तक कि 40 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अन्यथा, निधि बाद उपक्रमों के एक समामेलन की घटना पर एक और भविष्य निधि के साथ मिला दिया जाता है कि इस तथ्य से प्रभावित हो निर्देश संबंध में जो साथ दो फंडों यह बाद में पूरे या पूरी तरह या आंशिक रूप से करने के लिए हस्तांतरित या नियोक्ता प्रथम उल्लेख फंड बनाए रखने के उपक्रम में विलय कर दिया है जो एक उपक्रम से संबंधित एक और भविष्य निधि का एक हिस्सा अवशोषित है कि बनाए रखा, या कर रहे हैं .
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से संतुष्ट होने की स्थितियां.
(4)भविष्य निधि प्राप्त और मान्यता रखने सकता है कि आदेश में यह नियम 5 के उपबंधों के अधीन, नीचे निर्धारित शर्तों और बोर्ड, नियमों से, निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य शर्तों को पूरा करना होगा
(क) सभी कर्मचारियों को भारत में नियोजित किया जाएगा, या जिसका व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है एक नियोक्ता द्वारा नियोजित किया जाएगा;
(ख) किसी भी वर्ष में एक कर्मचारी का योगदान है कि साल के लिए अपने वेतन का एक निश्चित अनुपात में हो जाएगा, और उस वर्ष में इस तरह के वेतन में से प्रत्येक आवधिक भुगतान पर, उस अनुपात में कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता द्वारा काटा जाएगा, और फंड में कर्मचारी की व्यक्तिगत खाते में जमा;
(ग) किसी भी वर्ष में एक कर्मचारी की व्यक्तिगत खाते में एक नियोक्ता के योगदान कि वर्ष में कर्मचारी के योगदान की राशि से अधिक नहीं होगी, और एक वर्ष से अधिक नहीं अंतराल पर कर्मचारी की व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा;
(घ) फंड, प्रतिसंहरणीय हो सभी लाभार्थियों की सहमति से नहीं बचा होगा जो एक ट्रस्ट के तहत दो या अधिक न्यासियों में या सरकारी न्यासी में निहित होगी;
(ई) फंड तत्संबंधी राशि की, और इस तरह के योगदान और राशि के संबंध में श्रेय ब्याज की, और प्रतिभूतियों के सिवा खरीदा है और राजधानी के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी पूंजीगत लाभ की, न्यासियों द्वारा प्राप्त ऊपर के रूप में निर्दिष्ट योगदान से मिलकर बनेगी फंड की, और कोई अन्य रकम की संपत्ति.
(च) नियोक्ता, कोष से किसी भी राशि की वसूली कर्मचारी कदाचार के लिए खारिज कर दिया है जिन मामलों में बचाने के लिए हकदार है या स्वेच्छा से की समाप्ति से पहले ही खराब स्वास्थ्य या अन्य अपरिहार्य कारण के कारण से अन्यथा उनके रोजगार पत्ते नहीं की जाएगी फंड के नियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि:
                         ऐसे मामलों में नियोक्ता द्वारा बनाई गई वसूलियां कर्मचारी की व्यक्तिगत खाते में उसके द्वारा किए गए योगदान के लिए सीमित किया जाएगा, बशर्ते कि और उसके निधि के नियमों और राशि के अनुसार इस तरह के योगदान के संबंध में श्रेय हित के लिए;
(छ) एक कर्मचारी होने के कारण संचित संतुलन वह निधि बनाए रखने नियोक्ता के एक कर्मचारी नहीं रहता है दिन पर देय होगा;
(ज) खंड (छ) में या बोर्ड के रूप में इस तरह की स्थितियों और प्रतिबंध के अनुसार प्रदान के रूप में सेव, नियमों से, निर्दिष्ट कर सकता है, एक कर्मचारी की जमा रकम का कोई हिस्सा उसे देय होगा.
शर्तों में छूट.
प्र.5. (1) कुछ होते हुए भी खंड में निहित (एक) नियम 4 के, 41 [आयुक्त के मुख्य आयुक्त] मई, वह मान्यता, समझौते मान्यता को संलग्न करने के लिए उचित समझे वह, यदि कोई हो, फिट और ऐसी स्थिति के लिए सोचता है जिसका मुख्य स्थान व्यापार की भारत में नहीं है एक नियोक्ता द्वारा बनाए रखा एक कोष के लिए, भारत के बाहर कार्यरत कर्मचारियों के अनुपात में दस प्रतिशत से अधिक नहीं है प्रदान की.
(2) नियम 4, सशस्त्र संघ के बलों या में सेवा करते हुए अपने रोजगार को बरकरार रखे हुए है जो एक कर्मचारी के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी में ले लिया या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत जब, , वह नियोक्ता से कोई वेतन या नहीं प्राप्त करता है, चाहे वह संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा के दौरान कोष में योगदान या तो में ले लिया या राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत है, जबकि एक राशि नहीं वह योगदान होता राशि से अधिक हो सकता है वह था नियोक्ता की सेवा करने के लिए जारी रखा.
(3) कुछ होते हुए भी नियम 4 के खंड (ए) या ​​खंड (छ) में निहित -
(क) निधि बनाए रखने नियोक्ता के एक कर्मचारी नहीं रहता है, जो कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर, कोष के न्यास तैयार होने की वजह से कर्मचारी को पूरे या संचित संतुलन के किसी भी हिस्से को बनाए रखने के लिए सहमति सकता है ; मांग पर किसी भी समय उसके द्वारा
कारण एक कर्मचारी नहीं रह गया है, जो किसी कर्मचारी को संचित संतुलन पूर्ववर्ती खण्ड के अनुसार फंड में बरकरार रखा गया है, जहां (ख), निधि ऐसे संचित संतुलन के संबंध में ब्याज का भी शामिल हो सकते हैं;
             42 [(ग) फंड भी अपने पूर्व नियोक्ता और उसके संबंध में ब्याज द्वारा बनाए रखा किसी भी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी की व्यक्तिगत खाते से स्थानांतरित किसी भी राशि से मिलकर. सकते हैं]
(4) किसी भी नियम के अधीन रहते हुए 43 बोर्ड इस संबंध में जो कर सकते हैं, 43A [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], किसी विशेष कोष के संबंध में, नियम 4 के खंड (ग) के प्रावधानों के आराम कर सकते हैं -
(एक) के रूप में इतनी जिसका वेतन प्रत्येक मामले में प्रतिमाह पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के लिए एक नियोक्ता द्वारा बड़ा योगदान के भुगतान की अनुमति के लिए; और
(ख) के रूप में तो समय - समय पर बोनस या गणना और ऐसे बोनस या अन्य योगदान के भुगतान के नियमों द्वारा निश्चित सिद्धांतों पर के लिए प्रदान की जाती है, जहां एक आकस्मिक प्रकृति के अन्य योगदान के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के लिए नियोक्ता द्वारा जमा की अनुमति के लिए फंड.
(5) नियम 11 के उपनियम (4) के तहत निर्धारित रूप में उसकी कुल आय पर मूल्यांकन कर की राशि का भुगतान करने के लिए एक कर्मचारी को सक्षम करने के क्रम में नियम 4 के खंड (ज) में किसी बात के होते हुए भी, वह करने का हकदार होगा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसकी जमा राशि को वापस लेने से नहीं ऐसी राशि और स्थानांतरित संतुलन (2) नियम 11 के उप नियम में निर्दिष्ट अगर वह आकलन किया जाएगा करने के लिए जो राशि के बीच अंतर से अधिक की राशि शामिल नहीं किया गया था उसकी कुल आय में.
कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय नहीं समझा जब नियोक्ता की वार्षिक योगदान,.
प्र.6. के रूप में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि के लिए किसी भी पिछले वर्ष में वार्षिक वृद्धि के उस हिस्से के होते हैं
(क) कर्मचारी के वेतन का दस प्रतिशत से अधिक नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, और
(ख) के रूप में यह अब तक का कर्मचारी की जमा राशि पर जमा ब्याज 44 [***] के रूप में इस तरह के दर से अधिक दर पर अनुमति दी है सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है ,
कि पिछले एक साल में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया है और कहा कि पिछले वर्ष के लिए अपनी कुल आय में शामिल किया जाएगा समझा जाएगा, और आयकर के लिए उत्तरदायी होगा 45-46 [***].
47 कर्मचारी के योगदान के लिए [छूट.
प्र.7.        एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को पिछले वर्ष में निधि में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने योगदान के सम्मान में, के अनुसार निर्धारित राशि की उसकी कुल आय की गणना में कटौती करने का हकदार होगा 48 [अनुभाग 80 सी].]
संचित संतुलन की कुल आय से बहिष्करण.
8 कारण और एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को देय होता जा रहा संचित संतुलन उसकी कुल आय की गणना से बाहर रखा जाना होगा
वह पांच साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने नियोक्ता के साथ निरंतर सेवा प्रदान की है, या (मैं) अगर
वह इस तरह निरंतर सेवा प्रदान नहीं की है, हालांकि, सेवा कर्मचारी के खराब स्वास्थ्य की वजह से बंद कर दिया गया (द्वितीय), अगर, या नियोक्ता के व्यापार या कर्मचारी, के नियंत्रण से बाहर अन्य कारण के संकुचन या समाप्ति से 49 [ या].
             50 [(तीन), उनके रोजगार की समाप्ति पर, कर्मचारी, किसी भी अन्य नियोक्ता के साथ रोजगार प्राप्त हद तक कारण और उसे देय होता जा रहा संचित संतुलन ऐसे अन्य द्वारा बनाए रखा किसी भी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अपने व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर रहा है अगर नियोक्ता.
स्पष्टीकरण. कहाँ कारण और उनके नियोक्ता द्वारा बनाए रखा एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को देय होता जा रहा संचित संतुलन तो अपने पूर्व नियोक्ता या नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी अन्य मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या फंडों में अपने व्यक्तिगत खाते से स्थानांतरित किसी भी राशि शामिल है, खंड (क) या खंड (द्वितीय) की अवधि या ऐसे कर्मचारी अपने पूर्व नियोक्ता के तहत निरंतर सेवा प्रदान की गई या नियोक्ताओं पूर्वोक्त जिसके लिए अवधि के उद्देश्यों के लिए निरंतर सेवा की अवधि की गणना में शामिल किया जाएगा.]
संचित संतुलन पर टैक्स.
9 (1) के कारण एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को संचित संतुलन नियम 8 के प्रावधानों के कारण उसकी कुल आय में शामिल किया जाता है कहां नहीं लागू किया जा रहा है, 51 [आकलन] अधिकारी के विभिन्न रकम की कुल गणना करेगा 52 [टैक्स] निधि किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि नहीं किया गया था अगर चिंतित साल, और इस तरह कुल द्वारा भुगतान सभी राशियों का योग से अधिक है या जिसके द्वारा राशि में से प्रत्येक के लिए उसकी कुल आय के संबंध में कर्मचारी द्वारा किया गया देय होगा जो इस तरह साल के लिए टैक्स के माध्यम से इस तरह के कर्मचारी की ओर से किसी अन्य के अलावा कर्मचारी द्वारा देय होगा 52 कारण उन्होंने उसे संचित संतुलन देय हो जाता है जिसमें पिछले वर्ष के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिसके लिए [टैक्स].
(2) के कारण शासन 8 के प्रावधानों के तहत उसकी कुल आय में शामिल नहीं है जो किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को संचित संतुलन देय हो जाता है कहाँ, वार्षिक accretions पर सुपर टैक्स की राशि का कुल के बराबर राशि कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 58E के तहत देय होता है, के लिए और आकलन वर्ष 1932-33 सहित, अगर भारतीय आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, ऊपर किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए 1933 (1933 का 18), मार्च, 1930 के 15 वें दिन पर बल में आया था, इस तरह के संतुलन देय हो जाता है जिसमें पिछले साल के लिए उसके द्वारा देय किसी भी अन्य टैक्स के अलावा कर्मचारी द्वारा देय होगा.
संचित संतुलन पर देय कर की स्रोत पर कटौती.
10 एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, उप नियम (1) नियम 9 के एक जमा शेष राशि का समय पर लागू होता है, जहां मामलों में एक कर्मचारी को भुगतान किया जाता है के कारण, उस नियम के तहत देय राशि उधर से घटा देते हैं और संचित संतुलन आय दायरे में था के रूप में अगर अध्याय XVII बी के सभी प्रावधानों सिर "वेतन" के तहत आवेदन करना होगा.
हाल में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा राशि का उपचार.
प्र।11.मान्यता मौजूदा शेष राशि के साथ एक भविष्य निधि के लिए दी है, जहां (1), एक खाता तुरंत इस तरह दिन पर प्रत्येक कर्मचारी की जमा रकम दिखा, मान्यता प्रभावी होता है जिस दिन पूर्ववर्ती दिन तक फंड का बनाया जाएगा , और बोर्ड के रूप में इस तरह के आगे विवरण युक्त लिख सकते हैं.
(2) खाता भी प्रत्येक कर्मचारी की जमा राशि के संबंध में दिखाना होगा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उस कर्मचारी के खाते में स्थानांतरित किया जाना है, और (बाद में उसका तबादला संतुलन कहा जाता है) ऐसे राशि दिखाया जाएगा जो उसके राशि (4) नियम 5 के इस नियम और उपनियम (5) के फंड की मान्यता प्रभावी होता है जिस पर तारीख पर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसकी जमा राशि, और उप नियम के रूप में बहां लागू नहीं होगी.
(3) मान्यता प्राप्त निधि को हस्तांतरित नहीं कर रहा है जो मौजूदा फंड में एक कर्मचारी की जमा रकम के किसी भी हिस्से में मान्यता प्राप्त निधि के खातों से बाहर रखा जाना जाएगा और आयकर के लिए उत्तरदायी होगा 53 [***] इस भाग के अलावा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार.
(4) बोर्ड के रूप में इस तरह के नियम के अधीन इस निमित्त बना सकता है, 54 इस भाग था अगर अधिकारी आयकर करने के लिए उत्तरदायी हो गया होता है जो एक का तबादला संतुलन में शामिल सभी राशियों के कुल की एक गणना करेगा [आकलन] किसी भी किसी भी राशि पर भुगतान किया गया हो सकता है जो कर, और इस तरह कुल (यदि हो तो) के संबंध के बिना, फंड की संस्था की तारीख से लागू रहने को पिछले वर्ष में कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय होना समझा जाएगा जिसमें फंड की मान्यता प्रभाव लेता है और कहा कि पिछले वर्ष के लिए कर्मचारी की कुल आय में शामिल किया जाएगा, और, मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, तबादला संतुलन के शेष अवहेलना की जाएगी, लेकिन धन की वापसी के रास्ते से कोई अन्य छूट या राहत, या अन्यथा, ऐसे तबादला संतुलन में शामिल किसी भी राशि के संबंध में प्रदान किया जाएगा:
गंभीर लेखांकन कठिनाई के मामलों में, बशर्ते कि 55 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], ने कहा कि नियमों के अधीन, ऐसे कुल का एक सारांश गणना कर सकते हैं.
मान्यता वैध हो सकता है जो किसी भी रूप में, दी है पहले (5) इस नियम में कुछ भी नहीं एक अपरिचित भविष्य निधि प्रशासन या इसे से निपटने के व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित है, या किसी भी व्यक्ति के कर्मचारी की जमा रकम के साथ होगा.
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की लेखा.
प्र.12.     (1) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के खातों कोष के न्यास द्वारा रखा जाएगा और इस तरह के रूप में है और ऐसी अवधि के लिए किया जाएगा और बोर्ड लिख सकते हैं, जैसे ब्यौरे शामिल होगा.
(2) खातों आयकर अधिकारियों द्वारा सब पर उचित बार निरीक्षण के लिए खुला हो जाएगा, और न्यासियों को प्रस्तुत करेगा 56-57 उसके बोर्ड के रूप में लिख सकते हैं [आकलन] अधिकारी इस तरह के सार.
अपील.
प्र.13. (1) एक नियोक्ता के एक आदेश पर आपत्ति 55 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] पहचान करने के लिए मना कर रही है या भविष्य निधि से मान्यता वापस लेने के एक आदेश बोर्ड को, इस तरह के आदेश के साठ दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं.
(2) अपील ऐसे रूप में हो जाएगा और ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा और बोर्ड लिख सकते हैं जैसे शुल्क के भुगतान के अधीन किया जाएगा.
ट्रस्टी के लिए नियोक्ता द्वारा हस्तांतरित फंड का उपचार.
प्र.14. (1) जहां उनके कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि (मान्यता प्राप्त हो या नहीं) का कहना है और फंड या इसके किसी भी हिस्से को हस्तांतरित नहीं किया गया है, जो एक नियोक्ता, में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण ऐसे फंड या ट्रस्ट में ट्रस्टियों को भाग फंड, ताकि हस्तांतरित राशि पूंजीगत व्यय की प्रकृति का होना माना जाएगा.
इस तरह के फंड में भाग लेने वाले एक कर्मचारी उधर कारण उसे जमा शेष राशि का भुगतान किया जाता है (2) के रूप में इस तरह के संतुलन के किसी भी हिस्से को तो ब्याज के अलावा बिना न्यासी (को हस्तांतरित राशि में अपने हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, और कर्मचारी के योगदान के अनन्य और नियोक्ता कर्मचारी को भुगतान किया जब कि कर ऐसे शेयर की राशि से स्रोत पर कटौती की जाएगी सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की है, तो उस पर ब्याज), खर्च धारा 37 के अर्थ के भीतर नियोक्ता द्वारा खर्च हो सकता है, यह समझा जाएगा पिछले वर्ष में जो में होने के कारण कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है.
58 नियमों से संबंधित प्रावधान.
प्र.15.     (1) इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अलावा, बोर्ड के नियम बना सकता है
(क) के बयानों और मान्यता के लिए एक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य जानकारी विहित;
(ख) कंपनी में शेयरधारकों हैं जो एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान सीमित;
             59 [(बी बी) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की धनराशि के निवेश या जमा के विनियमन:
60 लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में परिभाषित के रूप में इस खंड के अधीन किए गए कोई नियम सरकारी प्रतिभूतियों में इस तरह के फंड की धनराशि का प्रतिशत पचास से अधिक के निवेश की आवश्यकता नहीं होगी;]
(ग) एक काम, या किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसकी लाभकारी ब्याज, पर एक प्रभारी के निर्माण के लिए एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी विचार के दंड के माध्यम से मूल्यांकन के लिए प्रदान;
(घ) के लिए किस हद तक और के भुगतान से जो छूट में ढंग का निर्धारण 61 [टैक्स] योगदान और मान्यता वापस ले लिया गया है जिसमें से एक भविष्य निधि में कर्मचारियों की अलग - अलग खाते में जमा की ब्याज के संबंध में दी जा सकती है; और
(ई) आम तौर पर, इस भाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और भविष्य निधि और यह अपेक्षित समझे रूप में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के प्रशासन की मान्यता पर इस तरह के आगे नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए.
(2) इस भाग के अधीन किए गए सभी नियम अनुभाग 296 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा.
पार्ट बी *
स्वीकृत सेवानिवृत्ति धन 62
[(6), 10 (13), 10 (25) धारा 2 देखें (तीन), 36 (1) (चतुर्थ), 63 87 (1) (ई), 192 (5), 64 [206]]
परिभाषाएँ:
1संदर्भ से अन्यथा, "नियोक्ता", "कर्मचारी", "योगदान" और "वेतन" की आवश्यकता है, जब तक कि इस भाग में,, सेवानिवृत्ति निधि के संबंध में, अर्थ भविष्य निधि के संबंध में भाग ए के नियम 2 भाव में उन लोगों को सौंपा है .
स्वीकृति और अनुमोदन की वापसी.
प्र.20. (1) 65 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], किसी भी सेवानिवृत्ति निधि या उसकी राय में, नियम 3 की आवश्यकताओं के अनुरूप है, जो एक सेवानिवृत्ति निधि के किसी भी हिस्से को मंजूरी प्रदान कर सकता है, और अगर किसी भी समय, इस तरह के अनुमोदन वापस ले सकते हैं उनकी राय में, फंड या भाग की परिस्थितियों अनुमोदन के बने रहने वारंट रहेगा.
(2) 65 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] फंड अनुमोदन शर्तों के अधीन दी जाती है जहां अनुमोदन को प्रभावी करने की तारीख, और, उन शर्तों के साथ मंजूरी के अनुदान के न्यासियों को लिखित में बातचीत करेगा .
(3) 65 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] फंड इस तरह की वापसी और वापसी के प्रभाव को लेकर है जिस पर तारीख के लिए कारणों के साथ अनुमोदन के किसी भी वापसी के न्यासियों को लिखित में बातचीत करेगा.
(4) 65 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] इंकार कर दिया और न ही वह उस कोष के न्यास मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है जब तक कि किसी भी सेवानिवृत्ति निधि या एक सेवानिवृत्ति निधि के किसी भी हिस्से को मंजूरी वापस लेने करेगा भी नहीं.
अनुमोदन के लिए स्थितियां.
(3)एक सेवानिवृत्ति निधि प्राप्त और अनुमोदन रखने सकता है कि आदेश में यह नीचे निर्धारित शर्तों और बोर्ड, नियमों से, लिख-हो सकता है जो किसी भी अन्य शर्तों को पूरा करना होगा
(क) फंड एक व्यापार या उपक्रम भारत में किया जाता है, और भारत में नियोजित किया जाएगा कर्मचारियों की कम से कम नब्बे प्रतिशत के सिलसिले में एक अटल विश्वास के तहत स्थापित एक कोष होगा;
(ख) फंड अपने एकमात्र उद्देश्य के लिए पर या के बाद एक निर्धारित उम्र या उनके पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए capacitated, या विधवाओं, बच्चों या बचाव पक्ष के लिए में बनने पर उनकी सेवानिवृत्ति पर व्यापार या उपक्रम में कर्मचारियों के लिए वार्षिकियां का प्रावधान होगा कर रहे हैं या उन व्यक्तियों की मौत पर किया गया इस तरह के कर्मचारियों को जो व्यक्तियों की;
(ग) व्यापार या उपक्रम में नियोक्ता फंड के लिए एक योगदानकर्ता हो जाएगा; और
(घ) निधि से दिए गए सभी वार्षिकियां, पेंशन और अन्य लाभ केवल भारत में देय होगा.
अनुमोदन के लिए आवेदन.     
(4)(1) सेवानिवृत्ति निधि या एक सेवानिवृत्ति निधि के हिस्से के अनुमोदन के लिए एक आवेदन करने के लिए कोष के न्यास द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा 66 नियोक्ता निर्धारणीय है जिसके द्वारा [आकलन] अधिकारी, और एक प्रति के साथ किया जाएगा साधन फंड की स्थापना की है जिसके तहत और नियमों की दो प्रतियां द्वारा 67 निधि पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी वर्ष या साल के दौरान अस्तित्व में रहा है जहां [और, यह भी खातों की दो प्रतियां ऐसे खातों को बना दिया गया है, लेकिन जिसके लिए] (तुरंत कहा आवेदन किया जाता है, जिसमें वर्ष पूर्ववर्ती तीन साल से अधिक न हो) जैसे कि पिछले वर्ष या वर्षों से संबंधित फंड का 68 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] आवश्यकता हो सकती है वह उचित समझे, ऐसे में अधिक जानकारी की आपूर्ति की जाए.
फंड के नियमों, संविधान, वस्तुओं या परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के अनुमोदन के लिए आवेदन की तिथि के बाद किसी भी समय किया जाता है (2), कोष के न्यास तत्काल करने के लिए इस तरह के परिवर्तन बातचीत करेगा 66 [आकलन] अधिकारी उल्लेख उपनियम (1) में, और इस तरह के संचार के मूलभूत रूप में किसी भी मंजूरी दी जाएगी, जब तक कि 68 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अन्यथा आदेश, परिवर्तन के प्रभाव लिया जिस तारीख से वापस ले लिया गया है समझा.
नियोक्ता की आय नहीं समझा जब नियोक्ता द्वारा योगदान.
प्र.5. (यदि कोई हो, ब्याज सहित) एक नियोक्ता द्वारा किसी भी योगदान नियोक्ता को लौटा रहे हैं कहां, तो चुकाया राशि आयकर के उद्देश्य के लिए समझा जाएगा 69 [***] के नियोक्ता की आय होने की यह तो चुकाया है जो पिछले वर्ष में जो.
एक कर्मचारी को भुगतान योगदान पर कर की कटौती.
प्र.6. कहां योगदान पर ब्याज सहित एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान, यदि कोई हो, अपने जीवनकाल के दौरान एक कर्मचारी को भुगतान कर रहे हैं 70 , [धारा 10 के खंड (13) में निर्दिष्ट के अलावा अन्य परिस्थितियों में] 71 राशि पर [टैक्स] इसलिए भुगतान की औसत दर से कटौती की जाएगी 71A कर्मचारी को उत्तरदायी था, जिस पर [टैक्स] 71A पिछले तीन वर्षों के दौरान या अवधि के दौरान [टैक्स], यदि कम से कम तीन साल, वह फंड का एक सदस्य था, और बोर्ड प्रत्यक्ष कर सकते हैं के रूप में निर्धारित समय के भीतर और ऐसी रीति से केन्द्र सरकार की साख को न्यासियों द्वारा भुगतान किया जाएगा.
कर्मचारी की ओर से की वेतन और योगदान से कटौती वापसी में शामिल किया जाना है.
प्र.7.        एक नियोक्ता किसी कर्मचारी को भुगतान वेतन से काट लेता है या उसकी ओर से एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए कि कर्मचारी की किसी भी योगदान भुगतान करता है, जहां वह वह नीचे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो बदले में ऐसे सभी कटौती या भुगतान शामिल होगा 72 *** [ ] अनुभाग 206.
अपील.
8 (1) एक नियोक्ता के एक आदेश पर आपत्ति 73 एक सेवानिवृत्ति निधि के लिए अनुमोदन या बोर्ड के लिए, इस तरह के आदेश के साठ दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं इस तरह के अनुमोदन वापस लेने के एक आदेश से समझौते के लिए मना कर [मुख्य आयुक्त या आयुक्त].
(2) अपील ऐसे रूप में हो जाएगा और ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के शुल्क के भुगतान के अधीन किया जाएगा. ७४
अनुमोदन की समाप्ति पर न्यासियों के दायित्व.
9 किसी भी कारण के लिए एक फंड या एक कोष का एक हिस्सा एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं रहता है, तो फंड के ट्रस्टी फिर भी, (योगदान पर ब्याज सहित, यदि कोई हो) लौट योगदान के खाते पर भुगतान किसी भी राशि पर कर के लिए उत्तरदायी रहेंगे अब तक तो भुगतान राशि फंड या फंड का हिस्सा इस भाग के प्रावधानों के तहत एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं रह गए पहले किए गए योगदान के सम्मान में है के रूप में.
ब्योरे सेवानिवृत्ति धन के संबंध में प्रस्तुत किया जाना है.
10 से नोटिस द्वारा आवश्यक जब एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में योगदान देता है जो एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि और किसी भी नियोक्ता के न्यासियों, करेगा 75 , नोटिस की तिथि से कम से कम इक्कीस दिनों नहीं किया जा रहा, ऐसी अवधि के भीतर, अधिकारी [आकलन] नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, के रूप में, इस तरह के रिटर्न, बयान, ब्यौरे या जानकारी प्रस्तुत 75 [आकलन] अधिकारी आवश्यकता हो सकती है.
नियमों से संबंधित प्रावधान
प्र।11.(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अलावा, बोर्ड के नियम बना सकता है
(क) के बयानों और अनुमोदन के लिए एक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य जानकारी विहित;
(ख) रिटर्न, बयान, विवरण, या जानकारी विहित जो 76 अधिकारी एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष के न्यास से या नियोक्ता से की आवश्यकता हो सकती [आकलन];
(ग) साधारण वार्षिक योगदान और एक नियोक्ता द्वारा एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए किसी भी अन्य योगदान सीमित;
             77 एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के धन के निवेश या जमा के विनियमन [(सीसी):
                         इस धारा के तहत बनाया कोई नियम में इस तरह के फंड की धनराशि का प्रतिशत पचास से अधिक के निवेश की आवश्यकता नहीं होगी 78 ], लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के रूप में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों
(घ) एक काम, या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में उसकी लाभकारी ब्याज, पर एक प्रभारी के निर्माण के लिए एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी विचार के दंड के माध्यम से मूल्यांकन के लिए प्रदान;
(ई) के लिए सीमा निर्धारित करने और के भुगतान से जो छूट में ढंग 79 [टैक्स] जो अनुमोदन से एक सेवानिवृत्ति निधि से बने किसी भी भुगतान के संबंध में दी जा सकती है वापस ले लिया गया है;
(च) इस भाग के या उसके अधीन बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रहता है, जो एक फंड के मामले में अनुमोदन की वापसी के लिए प्रदान; और
(छ) आम तौर पर, इस भाग के उद्देश्यों को पूरा करने और सेवानिवृत्ति निधि और यह अपेक्षित समझी जाने को मंजूरी दे दी सेवानिवृत्ति निधि के प्रशासन के अनुमोदन पर इस तरह के आगे नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए.
(2) इस भाग के अधीन किए गए सभी नियम अनुभाग 296 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा.
पार्ट सी
स्वीकृत उपदान धनराशि 80
[(5), धारा 2 देखें 81 [10 (25) (चतुर्थ),] 17 (1) (ग), 36 (1) (वी)]
परिभाषाएँ:
1इस भाग में, संदर्भ, जब तक अन्यथा, ग्रेच्युटी निधियों के संबंध में, अर्थ भविष्य निधि के संबंध में भाग ए के नियम 2 भाव में उन लोगों को सौंपा है "नियोक्ता", "कर्मचारी", "योगदान" और "वेतन" की आवश्यकता है.
स्वीकृति और अनुमोदन की वापसी.
प्र.20. (1) 82 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] उनकी राय में, नियम 3 की आवश्यकताओं के अनुरूप है और किसी भी समय इस तरह की मंजूरी वापस ले सकते हैं, जो किसी भी ग्रेच्युटी फंड को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं, तो उनकी राय में, फंड की परिस्थितियों अनुमोदन के बने रहने वारंट रहेगा.
(2) 82 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] फंड अनुमोदन को प्रभावी करने की तारीख, और जहां अनुमोदन, उन शर्तों शर्तों के अधीन दी जाती है साथ अनुमोदन के अनुदान के न्यासियों को लिखित में बातचीत करेगा.
(3) 82 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] फंड इस तरह की वापसी और वापसी के प्रभाव को लेकर है जिस पर तारीख के लिए कारणों के साथ अनुमोदन के किसी भी वापसी के न्यासियों को लिखित में बातचीत करेगा.
(4) 82 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] इंकार कर दिया और न ही वह उस कोष के न्यास मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है जब तक कि किसी भी ग्रेच्युटी फंड को मंजूरी वापस लेने करेगा भी नहीं.
अनुमोदन के लिए स्थितियां.
(3)एक ग्रेच्युटी फंड प्राप्त हो जाएगा और अनुमोदन रखने सकता है कि आदेश में यह नीचे निर्धारित शर्तों और बोर्ड, नियमों से, लिख-हो सकता है जो किसी भी अन्य शर्तों को पूरा करना होगा
(क) फंड एक व्यापार या उपक्रम भारत में किया जाता है, और भारत में नियोजित किया जाएगा कर्मचारियों की कम से कम नब्बे प्रतिशत के सिलसिले में एक अटल विश्वास के तहत स्थापित एक कोष होगा;
(ख) फंड अपने एकमात्र उद्देश्य के लिए होगा पर या के बाद एक निर्धारित उम्र या उनकी न्यूनतम बाद पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए या उनके रोजगार की समाप्ति पर अक्षम बनने पर उनकी सेवानिवृत्ति पर व्यापार या उपक्रम में कर्मचारियों को एक उपदान का प्रावधान फंड की या विधवाओं, बच्चों या उनकी मौत पर ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नियमों में निर्दिष्ट सेवा की अवधि;
(ग) व्यापार या उपक्रम में नियोक्ता फंड के लिए एक योगदानकर्ता हो जाएगा; और
(घ) कोष द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का लाभ केवल भारत में देय होगा.
अनुमोदन के लिए आवेदन.
(4)(1) एक ग्रेच्युटी फंड के अनुमोदन के लिए एक आवेदन करने के लिए कोष के न्यास द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा 83 नियोक्ता निर्धारणीय है और फंड है जिसके तहत साधन की एक कंपनी के साथ किया जाएगा, जिनके द्वारा [आकलन] अधिकारी स्थापना और नियमों की दो प्रतियां द्वारा 84 निधि पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है जहां [और, यह भी निधि के खातों की दो प्रतियां इस तरह से पहले से संबंधित वर्ष या साल इस तरह के खातों को बना दिया गया है, लेकिन जिसके लिए] (तुरंत कहा आवेदन किया जाता है, जिसमें वर्ष पूर्ववर्ती तीन साल से अधिक न हो) 85 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] के रूप में आपूर्ति की जाने वाली ऐसी और जानकारी की आवश्यकता हो सकती है वह उचित सोचता है.
फंड के नियमों, संविधान, वस्तुओं या परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के अनुमोदन के लिए आवेदन की तिथि के बाद किसी भी समय किया जाता है (2), कोष के न्यास तत्काल करने के लिए इस तरह के परिवर्तन बातचीत करेगा 85A [आकलन] अधिकारी उल्लेख उपनियम (1) में, और इस तरह के संचार के मूलभूत रूप में, किसी भी मंजूरी दी जाएगी, जब तक कि 85 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] अन्यथा आदेश, परिवर्तन के प्रभाव लिया जिस तारीख से वापस ले लिया गया है समझा.
उपदान वेतन नहीं समझा.
प्र.5. किसी भी ग्रेच्युटी अपने जीवनकाल के दौरान एक कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, ग्रेच्युटी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी को भुगतान वेतन के रूप में माना जाएगा.
अनुमोदन की समाप्ति पर न्यासियों के दायित्व.
प्र.6. किसी भी कारण के लिए एक ग्रेच्युटी फंड एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड नहीं रहता है, तो फंड के ट्रस्टी फिर भी किसी भी कर्मचारी को भुगतान किसी भी ग्रेच्युटी पर टैक्स के लिए उत्तरदायी रहेंगे.
नियोक्ता की आय नहीं समझा जब नियोक्ता द्वारा योगदान.
प्र.7.        (यदि कोई हो, ब्याज सहित) एक नियोक्ता द्वारा किसी भी योगदान नियोक्ता को लौटा रहे हैं कहां, तो चुकाया राशि आयकर के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा 86 [***] के नियोक्ता की आय होने की वे तो चुका दिया है जो पिछले वर्ष में जो.
अपील.
8 (1) एक नियोक्ता के एक आदेश पर आपत्ति 85 एक ग्रेच्युटी फंड या बोर्ड के लिए, इस तरह के आदेश के साठ दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं इस तरह के अनुमोदन वापस लेने के एक आदेश को मंजूरी प्रदान करने के लिए मना कर [मुख्य आयुक्त या आयुक्त].
(2) अपील ऐसे रूप में हो जाएगा और ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के शुल्क के भुगतान के अधीन होगा 87 .
88 [ब्योरे ग्रेच्युटी निधियों के संबंध में खत्म होने की.
8A.                   से नोटिस द्वारा आवश्यक जब एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान देता है जो एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड और किसी भी नियोक्ता के न्यासियों, करेगा 89 [आकलन] अधिकारी, सूचना की तारीख से कम से कम इक्कीस दिनों नहीं किया जा रहा, ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत , के रूप में, नोटिस, ऐसे वापसी, बयान, ब्यौरे या जानकारी में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में 89 अधिकारी की आवश्यकता हो सकती [आकलन].]
नियमों से संबंधित प्रावधान.
9 (1) इस भाग में प्रदत्त किसी भी शक्ति के अलावा, बोर्ड के नियम बना सकता है
(क) के बयानों और अनुमोदन के लिए एक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य जानकारी विहित;
(ख) फंड के लिए एक नियोक्ता की साधारण वार्षिक और अन्य योगदान सीमित;
             89a [(बी बी) एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की धनराशि के निवेश या जमा के विनियमन:
]; इस खंड के अधीन किए गए कोई नियम लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के रूप में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों में इस तरह के फंड की धनराशि का प्रतिशत पचास से अधिक के निवेश की आवश्यकता नहीं होगी
(ग) के एक काम, या एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में उसकी लाभकारी ब्याज, पर एक प्रभारी के निर्माण के लिए एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी विचार के दंड के माध्यम से मूल्यांकन के लिए प्रदान;
(घ) उसके अधीन बनाए गए इस भाग या नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रहता साथ एक फंड के मामले में अनुमोदन की वापसी के लिए प्रदान; और
(ई) आम तौर पर, इस भाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और ग्रेच्युटी फंड और यह अपेक्षित समझी जाने ग्रेच्युटी निधियों के प्रशासन के अनुमोदन पर इस तरह के आगे नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए.
(2) इस भाग के अधीन किए गए सभी नियम अनुभाग 296 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा.
  

 

* इसके अलावा 16-1-1976 को जारी परिपत्र सं 188, देखें.
प्र.38. नियम 67 से 42 से 81 और पर्चा नग 40A देखें.
प्र.39. "80 सी (2) (घ)" अब के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए "87 (1) (डी)."
प्र 40 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.41. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.42. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/04.
प्र 43 नियम 75 देखें.
             43A.      प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
             44. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "कर्मचारी या के वेतन का एक तिहाई से अधिक है"1981/01/04.
             वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 45-46. "और सुपर टैक्स"1965/01/04.
प्र.47. प्रतिस्थापित ibid.
प्र 48 "अनुभाग 80A या, जैसा भी मामला हो, वह धारा 87 के अनुसार निर्धारित आयकर की राशि के बारे में उनकी कुल आय पर प्रभार्य है जिसके साथ आयकर की राशि में से कटौती करने के लिए" के लिए वित्त द्वारा (एवजी संख्या 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
प्र.49. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
प्र.50. सम्मिलित किया Ibid.
51 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
52.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर और सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
             53. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
54 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
55 दत्ताजीप्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा, "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
             56-57.   "आयकर", इबिद लिए एवजी.
58 नियम 67-81 देखें.
५९.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
60 रू अभिव्यक्ति "सरकार सुरक्षा" (2) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के तहत, के रूप में पढ़ा खंड में परिभाषित किया गया है:
'(2) "सरकार सुरक्षा का अर्थ है"-
(एक) एक सुरक्षा, बनाया है और एक सार्वजनिक ऋण जुटाने, और निम्नलिखित रूपों में से एक होने के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए: -
बैंक की किताबों में पंजीकरण से हस्तांतरणीय (मैं) शेयर; या
(Ii) आदेश को देय एक वचनपत्र; या
(Iii) वाहक को देय एक वाहक बांड; या
(Iv) इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र;
के रूप में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस तरह निर्धारित किया जा सकता है के लिए (ख) किसी भी अन्य सुरक्षा बनाया और जारी किए गए इस तरह के रूप में सरकार द्वारा और; '
६१.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर और सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
* इसके अलावा 13-12-1985 दिनांकित 1987/09/12 सर्कुलर नं 500,, सर्कुलर नंबर 444, देखें.
  
62 नियम 82-97 देखें.
63 रूपये"80 सी (2) (ए)" अब "87 (1) (ई)" के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए.
64 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "206 (2)" के लिए एवजी 1987/01/06.
65.{{/1}प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
६६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
6के लिए "और पिछले साल के लिए फंड के खातों की" कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
६८.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
             69. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
70 डाला, Ibid.
७१."आयकर और सुपर टैक्स", इबिद लिए एवजी.
             71A.      वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा, "आयकर और सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
             72. "उप - धारा (1) के" वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1987/01/06.
73 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
74 नियम 97 और फार्म सं 43 देखें.
७५.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
७६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
77 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
७८."सरकार सुरक्षा 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 60 देखें. 1.675 पूर्व.
79 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर और सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
80नियम 98-111 देखें.
81 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
82 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
83 "आयकर", इबिद लिए एवजी.
84 के लिए "और पिछले तीन साल के लिए फंड के खातों की" कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
85 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
             85A.      "आयकर", इबिद लिए एवजी.
             86. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
87 नियम 111 और फार्म सं 44 देखें.
88.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
८९ .प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
             89a.      कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

फ़ुटनोट