लेख या चीजों की सूची
92[ग्यारहवीं अनुसूची
[धारा 32क, 93[धारा 32कख,] 94[धारा 80गग* (3)(क)(i), धारा 80झ(2)] 95[, धारा 80ञ (4)† और धारा 88क‡ (3)(क)(i)] देखिए]
वस्तुओं या चीजों की सूची
1. बीयर, वाइन और अन्य एल्कोहलयुक्त स्पिरिट।
2. तम्बाकू और तम्बाकू की निर्मितियां जैसे सिगार और चुरुट, सिगरेट, बीड़ी, पाइप और सिगरेट के लिए धुम्रपान मिश्रण, खाने का तम्बाकू और नसवार।
3. सौंदर्य और प्रसाधन निर्मितियां।
4. टुथपेस्ट, डेंटल क्रीम, टूथ पाऊडर और साबुन।
5. वातित जल, जिनके विनिर्माण में किसी भी रूप में सम्मिलित सुरुचित सांद्र (ब्लेंडेड फ्लेवरिंग कन्सेंटरेट्स) प्रयुक्त किए जाते हैं।
96[स्पष्टीकरण - "सम्मिश्रित सुरुचि सांद्र" में किसी भी रूप में संश्लिष्ट सत्व (सिंथेटिक एसेंस) सम्मिलित हैं और यह समझा जाएगा कि ये सदैव से सम्मिलित हैं।]
6. कन्फैक्शनरी और चाकलेट।
7. ग्रामोफोन, उसके अन्तर्गत रिकार्ड प्लेयर, और ग्रामोफोन रिकार्ड भी हैं।
8. 97[* * *]
9. 98[प्रोजेक्टर।]
10. फोटो उपस्कर और माल।
11-21. 97[* * *]
22. कार्यालय मशीन और साधित्र जैसे टाइपराइटर, कैलकुलेटिंग मशीन, कैश रजिस्टरिंग मशीन, चैक लेखन मशीन, इन्टरकाम मशीन और दूर मुद्रक।
स्पष्टीकरण - "कार्यालय मशीन और साधित्र" पद के अंतर्गत वे सभी मशीनें और साधित्र हैं जिनका उपयोग कार्यालयों, दुकानों, कारखानों, कर्मशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, रेलवे स्टेशनों, होटलों और रेस्तराओं में कार्यालय का काम करने के लिए 99[और डाटा प्रोसेस के लिए (जो धारा 32कख के अर्थ में कम्प्यूटर नहीं हैं) किया जाता है]।
23. स्टील फर्नीचर चाहे भागत: स्टील से बना हो या पूर्णत:।
24. तिजोरियां, स्ट्रांग बाक्स, कैश बाक्स और डीड बॉक्स और स्ट्रांग रूम के दरवाजे।
25. लेटेक्स फोन स्पंज और पोलीयुरिथेन फोम।
26. 1[* * *]
27. क्राउन कार्क या कार्क, रबड़ पोलीएथिलीन या किसी अन्य सामग्री की अन्य फिटिंगें।
28. पेकिंग के लिए पिल्फर-प्रूफ कैप्स या कार्क, रबड़ पोलीएथिलीन या किसी अन्य सामग्री की अन्य फिटिंगें।
29 2[* * *]]
92. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1.4.1978 से अंत:स्थापित।
93. वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से अंत:स्थापित।
94. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से अंत:स्थापित।
95. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1990 से "और धारा 80ञ(4)" के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व, ये शब्द वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा 1.4.1979 से अन्त:स्थापित किए गए थे।
* धारा 80गग का वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1993 से भूतलक्षी प्रभाव से, लोप कर दिया गया है।
† यथोक्त द्वारा धारा 80ञ का 1.4.1989 से लोप कर दिया गया है।
‡ यथोक्त द्वारा धारा 88क का 1.4.1994 से, भूतलक्षी प्रभाव से लोप कर दिया गया है।
96. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से अंत:स्थापित।
97. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1982 से लोप किया गया।
98. वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से "चलचित्र फिल्म और प्रोजेक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
99. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "डाटा प्रोसेस के लिए और संदेश पारेषण और प्राप्ति के लिए किया जाता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
1. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1982 से लोप किया गया।
2. यथोक्त द्वारा लोप किया गया।
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

