धारा 194-झख बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति और एचयूएफ, जिसका व्यापार या पेशे से कारोबार या कुल प्राप्ति तुरंत बाद के वित्त वर्ष में व्यापार के मामले में रू. 1 करोड़ और एक पेशे के मामले में रू. 50 लाख से अधिक नही है तो किसी भूमि या भवन या दोनो के प्रयोग के लिए किराये के भुगतान से काटा जाएगा। कर 5 प्रतिशत की दर पर काटा जाएगा यदि दिया गया किराया या देययोग्य किराया प्रति महीने या आंशिंक महीने के लिए रू. 50,000 से अधिक हो।

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

 

 

“इस दस्तावेज़ में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान शामिल हैं।”

 

 

 

कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा किराए पर टीडीएस

धारा 194-झख में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति और एचयूएफ, जिसका कारोबार या पेशे से कारोबार या सकल प्राप्ति रुपये से अधिक नहीं है। व्यापार के मामले में 1 करोड़ और रु. किसी पेशे के मामले में ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक की आय होने पर, किसी भी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान से कर काट लिया जाएगा। कर 2 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा यदि दिया गया या दिया जाने वाला किराया रू. 50,000 प्रति माह या आंशिक माह से अधिक है।

डिडक्टर

प्रत्येक व्यक्ति या एचयूएफ को इस प्रावधान के तहत स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी यदि वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वित्तीय वर्ष में उसकी सकल प्राप्तियां या कारोबार, जिसमें किराया भुगतान किया जाता है या जमा किया जाता है, रुपये से अधिक नहीं है। बिजनेस के मामले में 1 करोड़ रु. पेशे के मामले में 50 लाख।

इस प्रावधान के तहत टैक्स काटा जाएगा, भले ही व्यक्ति किसी व्यवसाय या पेशे में नहीं लगा हो और वह केवल वेतन या कोई अन्य आय अर्जित कर रहा हो।

इसके अलावा, इस धारा के तहत कर कटौती के लिए कर कटौती या संग्रह खाता संख्या (टैन) लागू करने या प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, कटौतीकर्ता टैन के स्थान पर अपने पैन का उपयोग कर सकता है।

किराये का अर्थ किसी पट्टे, उप-पट्टा, किरायेदारी, या किसी अन्य समझौते या किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए व्यवस्था के तहत कोई भी भुगतान है।

कटौतीकर्ता

टैक्स तभी काटा जाना जरूरी है जब किराया भारत के निवासी व्यक्ति को दिया गया हो या देय हो। यदि राशि किसी अनिवासी को देय है तो धारा 195 के तहत कर काटा जाएगा।

कटौती का समय

यदि किरायेदारी वर्ष के अंतिम माह तक बनी रहती है

कर भुगतान के समय या वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने के लिए भुगतानकर्ता के खाते में किराया जमा होने पर, जो भी पहले हो, काटा जाएगा।

यदि संपत्ति वर्ष के दौरान खाली कर दी जाती है

यदि संपत्ति वर्ष के दौरान खाली की जाती है, तो भुगतान के समय या किरायेदारी के आखिरी महीने के लिए भुगतानकर्ता के खाते में किराया जमा होने पर, जो भी पहले हो, कर काटा जाएगा।

टीडीएस की दर और प्रारंभिक सीमा

कर 2 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा यदि दिया गया या दिया जाने वाला किराया रू. 50,000 प्रति माह या आंशिक माह से अधिक है।

सरचार्ज और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर द्वारा दर में और वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि कटौतीकर्ता कटौतीकर्ता को अपना पैन प्रस्तुत नहीं करता है, तो धारा 206एए के तहत 20% की दर से कर काटा जाएगा। ऐसे मामले में, टीडीएस की राशि वर्ष के आखिरी महीने या किरायेदारी के आखिरी महीने, जैसा भी मामला हो, के लिए देय किराए की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

टीडीएस से छूट

निम्नलिखित को भुगतान या देय किसी भी राशि से कोई कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है:

क) सरकार

ख) भारतीय रिजर्व बैंक

ग) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम, जो फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत, अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है

घ) धारा 10(23घ) के तहत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड; या

टीडीएस जमा करना

इस प्रावधान के तहत काटे गए कर को उस महीने के आखिरी दिन से 30 दिनों के भीतर फॉर्म 26थग के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में जमा करना आवश्यक है जिसमें कर काटा गया था।

टीडीएस विवरण दाखिल करना

इस प्रावधान के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म 26थग में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

टीडीएस प्रमाणपत्र

कटौतीकर्ता टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर फॉर्म संख्या 16ग में निर्धारिती को एक टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

कर काटने या जमा करने में विफलता के परिणाम

जहां स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति कर काटने में विफल रहता है या कटौती के बाद उसे जमा करने में विफल रहता है, उसे निर्धारिती-इन-डिफॉल्ट माना जाएगा। उस स्थिति में, धारा 201 के तहत ब्याज लागू होगा।

यदि कटौतीकर्ता टीडीएस की कटौती करने में विफल रहता है, तो प्रति माह 1% की दर से या महीने के कुछ हिस्से पर ब्याज तब तक लागू रहेगा जब तक कि ऐसी विफलता जारी नहीं रहती। ब्याज की गणना उस तिथि से की जाएगी जब इस तरह के कर को वास्तव में काटा जाने की तिथि तक इस तरह के कर की कटौती की जानी थी।

इसके अलावा, यदि कर कटौती करने के बाद कटौतीकर्ता इसे केंद्र सरकार के क्रेडिट में जमा करने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता जारी रहने तक 1.5% प्रति माह या उसके भाग की दर से ब्याज लागू होगा। ब्याज की गणना उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन कर काटा गया था और उस तारीख के साथ समाप्त होगी जब ऐसा कर सरकार को जमा किया गया था।

जुर्माना और अभियोजन

इस प्रावधान के तहत स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जुर्माना और मुकदमा चलाया जा सकता है:

(क) यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह धारा 271सी के तहत दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यदि कोई व्यक्ति कर काटता है लेकिन उसे केंद्र सरकार के खाते में जमा करने में विफल रहता है, तो वह धारा 221 के तहत दंड और धारा 276 ख के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

हालाँकि, कोई भी व्यक्ति धारा 276ख के तहत दंडनीय नहीं होगा यदि वह साबित करता है कि विफलता का उचित कारण था। इसके अलावा, एक व्यक्ति अपराध के कंपाउंडिंग के लिए भी आवेदन दायर कर सकता है।

टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के परिणाम

जहां कोई व्यक्ति टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, धारा 234ड़ लागू होगी, जिसमें कटौतीकर्ता रुपये की दर से शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह के डिफ़ॉल्ट के दौरान 200 प्रति दिन जारी है। हालांकि, ऐसी फीस टीडीएस की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, वह रुपये की धारा 271ज के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। 10,000 जिसे रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। 100,000, और रुपये का 272क हर दिन के लिए 500 जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।

टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में विफलता के परिणाम

जहां टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, धारा 272क के तहत जुर्माना रुपये का लागू होगा। हर दिन के लिए 500 जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।

अचल संपत्ति खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि से टीडीएस पर एमसीक्यू

प्रश्न 1. यदि भुगतान किया गया या देय किराया प्रति माह या महीने के हिस्से में ________ से अधिक है तो धारा 194-झख के तहत कर काटा जाएगा।

(क) रुपये। 50,000

(ख) रु. 40,000

(ग) रु. 20,000

(घ) रुपये। 15,000

सही उत्तर - (क)

स्पष्टीकरण: यदि भुगतान किया गया या देय किराया रुपये से अधिक है तो धारा 194-झख के तहत कर काटा जाएगा। 50,000 प्रति माह या महीने का कुछ हिस्सा।

प्रश्न 2. धारा 194-झख के तहत कर कटौती के लिए कर की दर क्या है?

(क) 2%

(ख) 10%

(ग) 1%

(घ) 0.1%

सही उत्तर - (क)

स्पष्टीकरण: यदि भुगतान या देय किराया रू. 50,000 प्रति माह या आंशिक माह से अधिक है तो धारा 194-झख के तहत 2% की दर से कर काटा जाएगा।

प्रश्न 3. धारा 194-झख के तहत कर कटौती के लिए टैन की आवश्यकता नहीं है।

(क) सच्चा

(ख) झूठा

सही उत्तर - (क)

स्पष्टीकरण: धारा 194-झख के तहत कर कटौती के लिए कर कटौती या संग्रह खाता संख्या (टीएएन) लागू करने या प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, कटौतीकर्ता टैन के स्थान पर अपने पैन का उपयोग कर सकता है।

प्रश्न 4. यदि धारा 194-जख के अंतर्गत कर अनकथित है तो निम्नलिखित में से कौन सा टी डी एस रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है?

(क) 26थ

(ख) 26थख

(ग) 27थ

(घ) 26थग

सही उत्तर - (घ)

स्पष्टीकरण: धारा 194-झख के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म 26थग में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रश्न 5. धारा 194-झख के तहत काटे गए कर को उस महीने के अंतिम दिन से ________ के भीतर फॉर्म 26थग के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में जमा करना आवश्यक है जिसमें कर काटा गया था।

(क) 15 दिन

(ख) 30 दिन

(ग) 7 दिन

(घ) 10 दिन

सही उत्तर - (ख)

स्पष्टीकरण: धारा 194-झख के तहत काटे गए कर को उस महीने के आखिरी दिन से 30 दिनों के भीतर फॉर्म 26क्यूसी के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में जमा करना आवश्यक है जिसमें कर काटा गया था।

प्रश्न 6. यदि धारा 194-झख के तहत कर काटा जाता है तो टीडीएस प्रमाणपत्र के रूप में कौन सा फॉर्म जारी करना आवश्यक है?

(क) 16क

(ख) 16ख

(ग) 16ग

(घ) 16घ

सही उत्तर - (ख)

स्पष्टीकरण: कटौतीकर्ता टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर फॉर्म संख्या 16ग में निर्धारिती को एक टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।