दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/05/2025

स्रोत पर कर संग्रहण दरें

श्रेणी-1

प्रत्येक व्यक्ति, विक्रेता के तौर पर, क्रेता के खाते में विक्रेता द्वारा देययोग्य राशि को खाते में डालने के समय अथवा कथित क्रेता द्वारा ऐसी राशि की प्राप्ति के समय, जो भी पहले हो, आयकर के रूप में ऐसी राशि के कथित तालिका के कॉलम (2) में अनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के समान राशि नीचे तालिका के कॉलम (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के उत्पाद के खरीददार से एकत्रित करेगा:

उत्पाद का प्रकार दर (% में)
मानवीय उपयोग के लिए मादक पेय 1
तेंदू पत्ते 5
वानिकी पट्टे के अंतर्गत प्राप्त टिंबर या अन्य कोई वानिकी उत्पाद (तेंदु पत्ते के तौर पर नही) 2
वन पट्टेदारी को छोड़कर किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त टिम्बर 2
स्क्रैप 1
कोयला अथवा लिग्नाइट अथवा लौह अयस्क के तौर पर खनिज 1

श्रेणी-2

प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यापार के उद्देश्य के लिए किसी पार्किंग लॉट अथवा टोल प्लाजा अथवा खदान अथवा स्रोत के प्रयोग के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (बाद में इस धारा में "लाईसेंस अथवा पट्टेदार" के रूप में संदर्भित) को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे पार्किंग लॉट अथवा टोल प्लाजा अथवा खदान अथवा स्रोत के पूर्ण अथवा किसी भाग में ब्याज अथवा किसी अधिकार का स्थानांतरण अथवा अनुबंध करता है अथवा लाइसेंस अथवा पट्टेदारी की वृत्ति देता हो, को आयकर के रूप में ऐसी राशि के कथित तालिका के कॉलम (3) में अनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के समान राशि नीचे तालिका के कॉलम(2) में निर्दिष्ट प्रकार के ऐसे लाईसेंस, अनुबंध अथवा पट्टेदारी के लाईसेंस अथवा पट्टेदारी से लाईसेंस अथवा पट्टेदारी, जो भी पहले हो, से ऐसी राशि की प्राप्ति के समय लाईसेंस अथवा पट्टेदारी के खाते में लाईसेंस अथवा पट्टेदारी द्वारा देययोग्य राशि को खाते में जमा कराते समय करेंगे।

अनुबंध अथवा लाईसेंस अथवा पट्टेदारी आदि का प्रकार दर (% में)
पार्किंग लॉट 2
टोल प्लाजा 2
खदान तथा स्रोत 2

श्रेणी-3
प्रत्येक व्यक्ति, विक्रेता के तौर पर, जो रू.10,00,000 से अधिक की राशि के मोटर वाहन या किसी प्रकार के अन्य अधिसूचित उत्पाद (प्रभावी तिथि 01.01.2025) की बिक्री के प्रतिफल के तौर पर किसी राशि को प्राप्त करता हो तो ऐसी राशि की प्राप्ति के समय, खरीददार से आयकर के तौर पर बिक्री प्रतिफल के 1 प्रतिशत के बराबर राशि को एकत्रित किया जाएगा।

ध्यान दें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निम्नलिखित 10 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिन पर 22-04-2025 से धारा 206ग(1च) के अंतर्गत 1 प्रतिशत टीसीएस लागू होगा [अधिसूचना संख्या 36/2025]

  1. कलाई घड़ियाँ
  2. कला सामग्री जैसे प्राचीन वस्तुएँ, पेंटिंग्स और मूर्तियाँ
  3. संग्रहणीय वस्तुएँ, जिनमें सिक्के और डाक टिकट शामिल हैं
  4. नौकाएँ, रोइंग बोट्स, कैनो और हेलिकॉप्टर
  5. धूप का चश्मा
  6. हैंडबैग और पर्स
  7. जूतों की एक जोड़ी
  8. स्पोर्ट्सवियर और उपकरण, जैसे गोल्फ किट या स्की पहनावा
  9. होम थिएटर सिस्टम
  10. घुड़दौड़ या पोलो के लिए उपयोग में लाए जाने वाले घोड़े

श्रेणी-4
प्रत्येक व्यक्ति, प्राधिकृत डीलर के तौर पर, आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत प्रेषण से 5 प्रतिशत की दर पर कर को एकत्रित करेगा :

ध्यान दें:

(क) यदि प्रेषण की राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो कोई टीसीएस आवश्यक नहीं है।

(ख) जहां राशि को शिक्षा या चिकित्सा उपचार को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रेषित किया जाता है तो कर रू. 10 लाख के अतिरिक्त प्रेषित राशि के 20 प्रतिशत की दर पर एकत्रित किया जाएगा ।

श्रेणी- 5
प्रत्येक व्यक्ति, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज का विक्रेता होने के नाते, 10 लाख तक के भुगतान पर 5% की दर से कर एकत्र करेगा और 10 लाख रुपये से अधिक पर 20% टीसीएस लगेगा।

श्रेणी- 6
प्रत्येक व्यक्ति, एक विक्रेता के तौर पर जो किसी उत्पाद की बिक्री के लिए प्रतिफल के तौर पर किसी राशि को प्राप्त करता हो वह 0.1 प्रतिशत की दर पर कर एकत्रित करेगा यदि किसी पिछले वर्ष में ऐसी बिक्री की कुल कीमत रू. 50 लाख से अधिक हो

ध्यान दें : यह प्रावधान प्रभावी तिथि 01.04.2025 से लागू नही होगा

विवरणी दाखिल न करने वालों के लिए उच्च दर पर कर संग्रहण**

वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से उच्च दर पर कर संग्रहण के लिए एक नई धारा 206गगक को शामिल किया गया है यदि एकत्रीकरण करनेवाला निर्दिष्ट समय के अंदर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है। यह प्रावधान लागू होगा और कर इस प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित उच्च दरों पर एकत्रित किया जाएगा यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हैं :
क) संग्रहण करने वाले ने उस पिछले वर्ष के तुरंत पहले के पिछले वर्षों से प्रासंगिक निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत न किया हो जिसमें कर को एकत्रित किया जाना आवश्यक है।
ख) 5 प्रतिशत

टिप्पणी 1 :

क) एक अनिवासी जिसके पास भारत में पीई नहीं है।
ख) एक व्यक्ति जिसे उक्त पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
टिप्पणी 3 : यदि धारा 206गग और धारा 206गगक के प्रावधान लागू होते हैं जो कि कलेक्टी ने कलेक्टर को न तो अपना पैन प्रस्तुत किया ना ही निर्दिष्ट अवधि के लिए आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत की, कर धारा 206गग या धारा 206गगक, जो अधिक हो, में दी गई दरों पर एकत्रित किया जाएगा।

** धारा 206गगक के प्रावधान प्रभावी तिथि 01.04.2025 से हटा दिया गया है