कर कटौती खाता संख्या या कर संग्रह खाता संख्या आयकर विभाग द्वारा जारी एक 10-अंको की अक्षरांकीय संख्या है (हम टैन के रूप में इसका उल्लेख करेंगे)। टैन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त करना होगा जो श्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) के लिए उत्तरदायी है या जिन्हें श्रोत पर कर संग्रह (टी सी एस) की आवश्यकता है। इस भाग में आप टैन से सम्बंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

 

 

“इस दस्तावेज़ में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान शामिल हैं।”

 

 

 

कर कटौती/संग्रह खाता संख्या

 

 

टैन का अर्थ

कर कटौती खाता संख्या या टैक्स संग्रह खाता संख्या आयकर विभाग (हम इसे अब टैन के रूप में बताएंगे ) द्वारा जारी की गई एक 10 अंकों की अक्षरांकीय संख्या है. टैन स्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती अथवा स्रोत (टीसीएस) पर कर जमा करने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

टैन की संरचना

टैन के पहले 4 अंक अक्षर हैं, टैन के अगले 5 अंक संख्यात्मक होते हैं और अंतिम अंक एक अक्षर होता है।

टैन के पहले 3 अक्षर अधिकार क्षेत्र कोड, 4 अक्षर टैन धारक के नाम के आरंभ को बताते हैं जोकि एक कंपनी, फर्म, व्यक्ति, आदि हो सकता है। उदाहरण दिल्ली के महेश को आवंटित टैन निम्न के रूप में प्रदर्शित होगा:

DEL M 12345 L
कटौती करने वाले का अधिकार क्षेत्र नाम      

टैन के लिए आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्ति

उपरोक्त चर्चा के अनुसार, जो भी व्यक्ति स्रोत कर कटवा रहा है, या स्रोत पर कर एकत्र कर रहा है उसके लिए टैन हासिल करना अनिवार्य है। हालांकि जो व्यक्ति धारा 194झक के अंतर्गत कर को कटवा रहे हैं उनके लिए टैन के स्थान पर पैन रखना अनिवार्य होता है। ऐसे व्यक्ति को टैन प्राप्त करना आपेक्षित नहीं है

आगे, धारा 194-झख या धारा 194ड के अंतर्गत कर कटौती कराने वाले व्यक्ति को कर कटौती खाता संख्या (टैन) को प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

धारा 194-झख (जैसा वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा शामिल है) के अनुसार, कोई व्यक्ति या एचयूएफ (जिनके बही खाते धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षित किए जाने आवश्यक नहीं है) वह किसी निवासी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन के किराये के भुगतान करते समय 2 प्रतिशत की दर पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है यदि किराये के राशि प्रति महीने या आंशिक महीने रू. 50,000 से अधिक हो।

धारा 194ड [वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 द्वारा शामिल)] को एक व्यक्ति या एक एचयूएफ (जिनके बही खातों को धारा 44कख के अंतर्गत धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षित किए जाने आवश्यक नहीं है) द्वारा अनुबंध कार्य, कमीशन (धारा 194ध में संदर्भितानुसार बीमा कमीशन के तौर पर नहीं) दलाली या पेशेवर शुल्क के कारण एक वर्ष में निवासी को दिए गए या जमा राशि सो 2 प्रतिशत की दर पर कर की कटौती के लिए उपलब्ध कराई गई है, यदि ऐसी कुल राशि एक वर्ष में रू. 50 लाख से अधिक होती है।

टैन की प्रासंगिक

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 क के अनुसार हर व्यक्ति जो स्रोत पर कर की कटौती कराता है या स्रोत पर कर को एकत्र करता है वह टैन के लिए आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 203 क भी निम्न दस्तावेजों में टैन को बताने के लिए अनिवार्य बताती है

(क) टीडीएस वक्तव्य अर्थात विवरणी

(ख) टीसीएस वक्तव्य अर्थात विवरणी

(ग) वित्तीय लेनदेन या प्रविवेदी खातों का विवरण

(घ) टीडीएस/ टीसीएस के भुगतान के लिए चालान

(ड) टी/डीएस/टीसीएस प्रमाण पत्र

(च) बताए गए अन्य दस्तावेज

टैन को प्राप्त करने के प्रावधान धारा 194-झक (अर्थात् भूमि/भवन के प्रतिफल की बिक्री से) के अंतर्गत कटौती करने वाले व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

टैन उद्धृत न करने के परिणाम

धारा 272खख(1) टैन प्राप्त करने में असफलता के लिए दंड का प्रावधान करती है तथा धारा 272 खख (1क ) टैन उद्धृत के लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 272 खख के अंतर्गत अधिरोपित जुर्माना 10,000 रूपए है।

टैन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

टैन के लिए आवेदन करने के लिए दो तरीके हैं: (क) ऑनलाइन मोड और (ख) ऑफलाइन मोड, वे इस प्रकार हैं:

ऑफलाइन— टैन के आवंटन के लिए एक आवेदन दो प्रतियों में फार्म 49ख में दायर किया जाता है और किसी भी टिन-एफसी को प्रस्तुत किया जाता है. टिन-एफसी के पते एनएसडीएल टिन वेबसाइट (https://www.tin-nsdl.com/) पर उपलब्ध हैं।

आवदेक की स्थिति में, ऐसी कंपनी के तौर पर जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुई है, कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कंपनी के निगमन के लिए कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र सं. आईएनएस-7 में किया जा सकता है।

ऑनलाइन—टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन एनएसडीएल टिन वेबसाइट पर किया जा सकता है।

वे स्थान जहां से प्रपत्र 49 ख लिया जा सकता है:

1) फार्म 49ख निशुल्क रूप से एनएसडीएल टिन वेबसाइट से और आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ( http://www.incometaxindia.gov.in/home.asp#)

2) यह टिन-एफसी पर भी उपलब्ध है।

3) फार्म 49 ख की प्रतियों या आयकर विभाग द्वारा बताए गए प्रारूपों में बताई गई वैध सूचनाओं को प्रयोग में लाया जा सकता है।

टैन आवंटित करने करने वाले प्राधिकरण

टैन आयकर विभाग द्वारा एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित टिन-एफसी की वेबसाइट पर आवेदन जमा करने के द्वारा या एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित टिन एफसी पर आफलाइन आवेदन के आधार पर आयकर विभाग द्वारा आबंटित किया जाता है. एनएसडीएल आवेदन में निर्दिष्ट पते पर आवेदक को टैन की सूचना देगी ।

दस्तावेज जिन्हें टैन आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है

टैन के आवंटन के लिए आवेदन के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं हैं. हालांकि, आनलाइन आवेदन के लिए, फार्म भरने के बाद जो हस्ताक्षरित पुष्टि आती है उसे एनएसडीएल को भेजा जाना होता है।

आनलाइन टैन आवेदन करने की प्रक्रिया

कर की कटौती कराने वाले एनएसडीएल टिन वेबसाइट पर आनलाइन टैन के लिए आवेदन कर सकते हैं

(https://tin.tin.nsdl.com/tan/index.html)

(1) आनलाइन आवेदन की सही अपलोड की पुष्टि पर, एक रसीद स्क्रीन प्रदर्शित किया जाएगा। पुष्टि में निम्न सम्मिलित होंगे:

• विशिष्ट 14 अंकों की पावती संख्या

• आवेदक की स्थिति

• आवेदक का नाम

• संपर्क जानकारी

• भुगतान विवरण

• हस्ताक्षर के लिए स्थान

(2) आवेदक के लिए पावती को सहेजना तथा उसी का एक प्रिंट प्राप्त करना चाहिए है।

(3) आवेदक को पावती पर हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर केवल पावती में दिए गए बॉक्स के भीतर होना चाहिए.

(4) व्यक्ति के अलावा अन्य आवेदकों के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रसीद पर हस्ताक्षर और उचित मुहर या स्टाम्प जोड़ना होगा।

(5) अंगूठे का निशान का उपयोग किया था, तो उनके सरकारी मुहर और स्टांप के तहत मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक /राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

भुगतान:

(1) आवेदक को प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना होगा जो रु. 55 + सेवा कर (लागू अनुसार) है

(2) भुगतान निम्न द्वारा किया जा सकता है

• डिमांड ड्राफ्ट

• चेक

• ई-भुगतान विधि तथा ई-भुगतान की स्थिति में स्वीकार्य अन्य प्रक्रिया के लिए

https://tin.tin.nsdl.com/tan/form49B.html) पर जाएं

(3) डिमांड ड्राफ्ट/चेक एनएसडीएल टिन के पक्ष में होगा।

(4) आवेदक और रसीद संख्या नाम डीडी/चेक के पीछे उल्लेख किया जाना चाहिए।

(5) डीडी मुंबई में देय होगा।

(6) चेक द्वारा भुगतान करने वाला आवेदक देश भर में किसी भी एचडीएफसी बैंक (किसी भी बैंक पर आहरित) में एक लोकल चेक जमा करेगा (दहेज को छोड़कर) आवेदक को जमा पर्ची पर TANNSDL को निर्दिष्ट करेगा ।

ई-भुगतान मोड से सफल भुगतान पर एक ई-पावती प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदक उसे सहेजेगा और रसीद प्रिंट करेगा तथा और "दस्तावेज प्रस्तुत" करने के रूप में एनएसडीएल को भेजेगा।

दस्तावेज की प्रस्तुति:

यदि डीडी के साथ कोई पावती भेजनी है तो एनएसडीएल को भेजी जाएगी:

एनएसडीएल - ई - गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,

5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,

प्लाट संख्या 341, सर्वे नंबर 997/8,

मॉडल कॉलोनी,

दीप बंगला चौक के पास,

पुणे - 411016.

(ख) 'पावती संख्या टैन के लिए आवेदन' के साथ लिफाफा लिखें।

(ग) आनलाइन आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर एनएसडीएल पहुँचना चाहिए।

(घ) केवल उन्ही आवेदनों पर प्रक्रिया की जाएगी जब हस्ताक्षर के साथ पुष्टि मिल जाएगी तथा भुगतान मिल जाएगा।

कोई अलग टैन टीसीएस के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है

टीडीएस के लिए आवंटित टैन भी टीसीएस के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यदि व्यक्ति पहले से ही टीडीएस के प्रयोजन के लिए टैन धारण करता है तो अलग टैन, टीसीएस के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

निकटतम टिन-एफसी का पता कैसे लगाया जाए?

सभी टिन-एफसी के पते एनएसडीएल टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (https://www.tin-nsdl.com/)।

एकल टैन कटौतीदाता, जिसने विभिन्न प्रकार के भुगतानों जैसे वेतन, ब्याज भुगतान आदि से कर कटौती की है, की स्थिति में प्रयोग किया जाना है

एक बार जब टैन को आवंटित किया जाता है तो उसे हर प्रकार के कर की कटौती तथा एकत्रीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अन्य शब्दों में यदि कटौती कराने वाला कई प्रकार के भुगतान जैसे कि वेतन, ब्याज भुगतान आदि से कर की कटौती करता है तो उसे कई प्रकार के टैन लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

टैन आवेदन की स्थिति के लिए पूछताछ करना

टैन के आवंटन के लिए आवेदन करने के बाद, कटौतीदाता स्थिति जांच विकल्प पर एनएसडीएल-टिन वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को जांच कर सकता है और अपने आवेदन के तीन दिनों के बाद 14 अंकीय विशिष्ट पावती संख्या को उद्धत कर सकता है। यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट भी (www.incometaxindia.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

सरकारी करदाता भी टैन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं

गैर सरकारी करदाताओं की तरह, सरकारी करदाताओं के लिए भी टैन के लिए आवेदन करना आपेक्षित है

पैन टैन के जगह में उद्धृत नहीं किया जा सकता

पैन को उन स्थानों पर नहीं बताया जाना चाहिए जहां पर टैन को बताया जाना होता है। दूसरे शब्दों में, करदाता/ कलेक्टर टैन के जगह में अपने पैन उद्धृत नहीं कर सकते हैं., यदि उनके पास पैन नहीं है तो उसे आवेदन करना चाहिए। हालांकि, एक व्यक्ति को कर को धारा 194 झक के अंतर्गत कर की कटौती की जानी आवश्यक होती है जहां ऐसे व्यक्ति को टैन हासिल करने की आवश्यकता नहीं होती है।

करदाता एक से अधिक टैन नहीं रख सकते हैं

एक से अधिक टैन रखना अवैध है। एक संस्था की विभिन्न शाखाओं के लिए हालांकि अलग अलग टैन हो सकते हैं।

यदि एक से अधिक टैन आवंटित किए जा चुके हैं तो जिस टैन को निरंतर प्रयोग में लाया जा रहा है उसे ही रखना चाहिए तथा बाकी को वापस कर देना चाहिए। इसके लिए 'टैन में सुधार या परिवर्तन के लिए प्रपत्र' के प्रयोग से तुरंत अध्यार्पित करना जिससे इसे निरस्त किया जा सके जिसे एनएसडीएल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, या टिन-एफसी से प्राप्त किया जा सकता है।

टैन के आवंटन के लिए आवेदन करने के समय भेजी गई जानकारी में परिवर्तन

टैन के साथ जुड़े डेटा में कोई परिवर्तन या सुधार के लिए 'टैन डाटा में सुधार या परिवर्तन के लिए प्रपत्र' को भर कर आवश्यक शुल्क के साथ एनएसडीएल टिन की वेबसाइट या टिन एफसीएस में भेजा जाना चाहिए ।

 

कर कटौती/एकत्रीकरण खाता संख्या पर एमसीक्यू

 

प्रश्न 1. कर कटौती खाता संख्या अथवा कर एकत्रीकरण खाता संख्या (टैन) आयकर विभाग द्वारा जारी...................अंकों की अक्षरांकीय संख्या है

(क) 5 अंक (ख) 10 अंक

(ग) 15 अंक (घ) 20 अंक

सही उत्तर : (ख)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

कर कटौती खाता संख्या अथवा कर एकत्रीकरण खाता संख्या (टैन) आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों की अक्षरांकीय संख्या है

इसलिए विकल्प (ख) सही विकल्प है

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा................के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो स्त्रोत पर कर कटौती अथवा एकत्रीकरण करता है, को टैन के आवंटन के लिए आवेदन करना चाहिए

(क) 203 क (ख) 139क

(ग) 203 कक (घ) 210

सही उत्तर : (क)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 क के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो स्त्रोत पर कर कटौती अथवा एकत्रीकरण करता हैं, को टैन के आवंटन के लिए आवेदन करना चाहिए। हालांकि, टैन को प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान धारा 194-झक (अर्थात भूमि/भवन के प्रतिफल की बिक्री) के अंतर्गत कटौती करने वाले व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्ति जिसें इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, के लिए लागू नहीं होंगे।

आगे, धारा 194-झख के अंतर्गत कर कटौती कराने वाले व्यक्ति को कर कटौती खाता संख्या (टैन) को प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

धारा 194-झख (जैसा वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा शामिल है) के अनुसार, कोई व्यक्ति या एचयूएफ (जिनके बही खाते धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षित किए जाने आवश्यक नहीं है) वह किसी निवासी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन के किराये के भुगतान करते समय 2 प्रतिशत की दर पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है यदि किराये के राशि प्रति महीने या आंशिक महीने रू. 50,000 से अधिक हो।

धारा 194ड [वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 द्वारा शामिल)] को एक व्यक्ति या एक एचयूएफ (जिनके बही खातों को धारा 44कख के अंतर्गत धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षित किए जाने आवश्यक नहीं है) द्वारा अनुबंध कार्य, कमीशन (धारा 194ध में संदर्भितानुसार बीमा कमीशन के तौर पर नहीं) दलाली या पेशेवर शुल्क के कारण एक वर्ष में निवासी को दिए गए या जमा राशि सो 2 प्रतिशत की दर पर कर की कटौती के लिए उपलब्ध कराई गई है, यदि ऐसी कुल राशि एक वर्ष में रू. 50 लाख से अधिक होती है।

इसलिए विकल्प (क) सही विकल्प है

प्रश्न 3. टैन के प्रथम 3 अक्षर..................का प्रतिनिधित्व करते हैं

(क) टैन धारक का नाम (ख) टैन धारक का उपनाम

(ग) क्षेत्राधिकार कोड (घ) टैन धारक की आवासीय स्थिति

सही उत्तर : (ग)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

टैन के प्रथम 3 अक्षर क्षेत्राधिकार कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं

इसलिए विकल्प (ग) सही विकल्प है

प्रश्न 4. टैन का चौथा अक्षर टैन धारक के नाम की शुरूआत को दर्शाती हैं जो एक कंपनी, फर्म, व्यक्ति आदि हो सकता है

(क) सही (ख) गलत

सही उत्तर : (क)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

टैन का चौथा अक्षर टैन धारक के नाम की शुरूआत को दर्शाता हैं जो एक कंपनी, फर्म, व्यक्ति आदि हो सकता है

इसलिए विकल्प (क) सही विकल्प है

प्रश्न 5. धारा.................. कर कटौती खाता संख्या अथवा कर कटौती खाता संख्या (जो भी स्थिति हो) को प्राप्त करने में असफलता के लिए जुर्माना उपलब्ध कराता है

(क) 272खख (1क) (ख) 272खख(1)

(ग) 271ज (घ) 271ग

सही उत्तर : (ख)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

धारा 272खख(1)कर कटौती खाता संख्या अथवा कर कटौती खाता संख्या (जो भी स्थिति हो) को प्राप्त करने में असफलता के लिए जुर्माना उपलब्ध कराता है

इसलिए विकल्प (ख) सही विकल्प है

प्रश्न 6. गलत कर कटौती खाता संख्या अथवा कर कटौती खाता संख्या (जो भी स्थिति हो) उद्धृत करने के लिए आयकर कानून के अंतर्गत कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया हैं

(क) सही (ख) गलत

सही उत्तर : (ख)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

धारा 272खख(1क) गलत कर कटौती खाता संख्या अथवा कर कटौती खाता संख्या (जो भी स्थिति हो) उद्धृत करने के लिए जुर्माना प्रदान करता है

इसलिए विकल्प (ख) सही विकल्प है

प्रश्न 7. धारा 272खख के अंतर्गत आरोपित जुर्माना .................है

(क) रू. 50,000

(ख) रू. 25,000

(ग) रू. 10,000

(घ) रू. 5,000

सही उत्तर : (ग)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

धारा 272खख (1) कर कटौती खाता संख्या अथवा कर संग्रहण खाता संख्या (जो भी स्थिति हो) प्राप्त करने में असफलता हेतु जुर्माना प्रदान करता है तथा धारा 272खख (1क) कर कटौती खाता संख्या अथवा कर कटौती खाता संख्या (जो भी स्थिति हो) उद्धृत करने में असफलता हेतु जुर्माना प्रदान करता है। धारा 272खख के अंतर्गत आरोपित जुर्माना रू. 10,000 है

इसलिए विकल्प (ग) सही विकल्प है

प्रश्न 8. टैन के लिए आवेदन के लिए कौनसा प्रपत्र भरना आवश्यक है ?

(क) प्रपत्र 49ख (ख) प्रपत्र 49ग

सही उत्तर : (क)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

टैन के लिए आवेदन के लिए प्रपत्र 49ख भरना आवश्यक है आवदेक की स्थिति मे, ऐसी कंपनी के तौर पर जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुई है, कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कंपनी के निगमन के लिए कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र सं. आईएनएस-32 मे किया जा सकता है।

इसलिए विकल्प (क) सही विकल्प है

प्रश्न 9. धारा ............ के अंतर्गत आपेक्षित कर कटौती के लिए व्यक्ति टैन के स्थान पर पैन का प्रयोग कर सकता हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति को टैन प्राप्त करना आपेक्षित नहीं है ।

(क) 192 (ख) 193

(ग) 194क (घ) 194-झक

सही उत्तर : (घ)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

धारा 194-झक के अंतर्गत आपेक्षित कर कटौती के लिए व्यक्ति टैन के स्थान पर पैन का प्रयोग कर सकता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को टैन प्राप्त करना आपेक्षित नहीं है ।

इसलिए विकल्प (घ) सही विकल्प है

प्रश्न 10. टैन से संबंधित डाटा में किसी परिवर्तन अथवा संशोधन "टैन आवंटन के लिए टैन डाटा में परिवतर्न अथवा संशोधन के लिए प्रपत्र" को भरकर आयकर विभाग को सूचित करना चाहिए

(क) सही (ख) गलत

सही उत्तर : (क)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

टैन से संबंधित डाटा में किसी परिवर्तन अथवा संशोधन "टैन आवंटन के लिए टैन डाटा में परिवतर्न अथवा संशोधन के लिए प्रपत्र" को भरकर आयकर विभाग को सूचित करना चाहिए जिसे किसी भी टिन सुविधा केंद्र अथवा एनएसडीएल-टिन वेबसाइट पर आवश्यक शुल्क के साथ दिया जा सकता है

इसलिए विकल्प (क) सही विकल्प है