आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का आ 732(अ)

अधिसूचना तिथि

07/09/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/09/2010

अधिसूचना: सं. का. आ. 732(अ) तारीख: 7-9-2010

विशेष आर्थिक क्षेत्र (तृतीय संशोधन) नियम, 2010

अधिसूचना संख्या [अतः 732 (ई) (पीडीएफ फाइल नं C.4/1/2010-SEZ)] 2010/07/09 दिनांकित

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आगे अर्थात्, 2006 को विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1.(1) इन नियमों का विशेष आर्थिक क्षेत्रों (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20.     विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2009 में उप नियम (1) के दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा, नियम 27 में, (बाद में प्रिंसिपल नियमों के रूप में): -

"आयात के लिए निषिद्ध मदों बोर्ड की मंजूरी की पूर्व अनुमति के साथ विशेष आर्थिक जोन के लिए भारत से बाहर एक जगह से एक विशेष आर्थिक जोन इकाई या डेवलपर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कि यह भी दिए गए".

(3)     प्रिंसिपल नियमों में, उप शासन में नियम 45 (1) में, निम्नलिखित प्रावधानों अर्थात्, डाला जाएगा: -

"एक इकाई बोर्ड की मंजूरी के पूर्व अनुमोदन से भारत के बाहर एक जगह करने के लिए निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात कर सकता है:

आगे इस तरह निषिद्ध मदों घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि. "