आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 543(अ)

अधिसूचना तिथि

30/06/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/06/1998

अधिसूचना: का. आ. 543(अ) जारी करने की तारीख: 30/6/1998

                        

अधिसूचना: SO543 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 139 क
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/6/1998
(4) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 क की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अभ्यास में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना में खत संशोधन करती है वित्त, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मंत्रालय नहीं तो 354 (ई), दिनांक 28 अप्रैल 1998, और व्यक्ति (1) और (2) खंड के उप वर्गों में भेजा, जहां से तारीख को निर्दिष्ट नई श्रृंखला के तहत, नई तहत एक स्थायी खाता संख्या के allottment के लिए मूल्यांकन अधिकारी को लागू नहीं होगी अलावा अन्य स्थायी खाता संख्या, आवंटित किया गया है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), और अन्य व्यक्तियों की 139 क श्रृंखला, अर्थात्: -
कहा अधिसूचना में -
(क) अनुच्छेद 1 में, खंड (ख), शब्द, आंकड़े और पत्र के लिए "आकलन वर्ष 1997-98 के संबंध में, जून, 1998 के 30 वें दिन से पहले लागू नहीं होगी", शब्द, आंकड़े और पत्र "करेगा आकलन वर्ष 1997-98 के संबंध में अगस्त, 1998 के 31 वें दिन से पहले लागू "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
(ख) अनुच्छेद 2 में, शब्द, आंकड़े और पत्र के लिए 'जून के 30 वें दिन या उससे पहले, ऐसे व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता वाले, मूल्यांकन अधिकारी को नई श्रृंखला के तहत एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन करेगा प्रासंगिक निर्धारण वर्ष "की, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"ऐसे व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी को नई श्रृंखला के तहत एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए लागू नहीं होगी -
(क) निर्धारण वर्ष 1998-1999 के संबंध में 31 अगस्त के दिन से पहले;
(ख) पर या आकलन वर्ष 1999-2000 या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में जून के 30 वें दिन से पहले; ".
(Sd.) डी. करुणाकर राव, भारत सरकार [करने के लिए अवर सचिव अधिसूचना सं. 10631 / एफ सं 142/1/98-TPL]