आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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हस्ताक्षर तिथि

2005

लागू होना

17/02/2005

स्लोवेनिया

स्लोवेनिया के साथ दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौता

जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार के बीच संलग्न कन्वेंशन 17 फरवरी, 2005 को लागू हो गया है, इसी दिन इस कन्वेंशन के लागू होने के लिए उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 के तहत दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुसमर्थन के उपकरणों का आदान-प्रदान किया गया था।

अब, इसलिए, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी प्रावधान भारत संघ में प्रभावी होंगे।

अधिसूचना : संख्या जीएसआर 344(ई), दिनांक 31-5-2005.

अनुलग्नक

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन

स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए एक कन्वेंशन संपन्न करने की इच्छा रखते हुए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, निम्नानुसार सहमत हुए हैं:



अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत दायरा

यह कन्वेंशन उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के या दोनों राज्यों के निवासी हैं।



अनुच्छेद 2

शामिल किए गए कर

1.यह कन्वेंशन किसी संविदाकारी राज्य या उसके राजनीतिक उप-विभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से आय पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरीके से लगाए गए हों।

2.कुल आय पर या आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर कर माना जाएगा, जिसमें चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर कर और उद्यमों द्वारा भुगतान की गई मजदूरी या वेतन की कुल राशि पर कर शामिल हैं।

3.मौजूदा कर जिन पर यह कन्वेंशन लागू होगा, विशेष रूप से निम्नलिखित हैं:

()   स्लोवेनिया मेंः
(i)   कानूनी व्यक्तियों के लाभ पर कर;
(ii)   व्यक्तियों की आय पर कर, जिसमें मजदूरी और वेतन, कृषि गतिविधियों से होने वाली आय, व्यवसाय से होने वाली आय, पूंजीगत लाभ और अचल और चल संपत्ति से होने वाली आय शामिल हैं;
  (इसके बाद "स्लोवेनियाई कर" के रूप में संदर्भित)।
()   भारत में:
  आय-कर, उस पर किसी भी अधिभार सहित;
  (इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित)।

4.यह कन्वेंशन किसी भी समान या काफी हद तक समान करों पर भी लागू होगा जो मौजूदा करों के अलावा, या उनके स्थान पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की तारीख के बाद लगाए जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।



अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1.इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न होः

()   "स्लोवेनिया" शब्द का तात्पर्य स्लोवेनिया गणराज्य से है और, जब भौगोलिक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका तात्पर्य स्लोवेनिया के क्षेत्र से है, जिसमें समुद्री क्षेत्र, समुद्र तल और अवभूमि तथा क्षेत्रीय समुद्र से सटे क्षेत्र शामिल हैं, यदि स्लोवेनिया अपने घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे समुद्री क्षेत्र, समुद्र तल और अवभूमि पर अपने संप्रभु अधिकारों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है;
()   "भारत" शब्द का तात्पर्य भारत के क्षेत्र से है और इसमें इसके ऊपर का प्रादेशिक समुद्र और हवाई क्षेत्र, साथ ही कोई अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें भारत के पास भारतीय कानून के अनुसार और समुद्र के कानून पर यूएन संधि सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार है;
()   "संविदाकारी राज्य" और "अन्य संविदाकारी राज्य" शब्दों का तात्पर्य स्लोवेनिया गणराज्य या भारत गणराज्य से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है;
()   "व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक कंपनी, व्यक्तियों का एक निकाय और कोई अन्य इकाई शामिल है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता है;
(ड़)   "कंपनी" शब्द का तात्पर्य किसी निगमित निकाय या किसी इकाई से है जिसे कर उद्देश्यों के लिए निगमित निकाय माना जाता है;
()   "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा चलाया जाने वाले उद्यम से है;
()   "अंतर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द का तात्पर्य किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा संचालित जहाज या विमान द्वारा किया जाने वाला कोई परिवहन से है, सिवाय इसके कि जहाज या विमान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच संचालित किया जाता है;
()   "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य है:
(i)   स्लोवेनिया में : स्लोवेनिया गणराज्य के वित्त मंत्रालय या इसके अधिकृत प्रतिनिधि;
(ii)   भारत में : वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केंद्र सरकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि;
()   "राष्ट्रीय" शब्द का तात्पर्य है:
(i)   किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति;
(ii)   कोई भी कानूनी व्यक्ति, साझेदारी या संघ जो किसी संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से अपनी स्थिति प्राप्त करता है।

2.जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा कन्वेंशन के अनुप्रयोग का प्रश्न है, इसमें परिभाषित न की गई किसी भी शर्त का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही तात्पर्य होगा जो उस राज्य के कानून के अंतर्गत उन करों के संबंध में है जिन पर कन्वेंशन लागू होता है।



अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन के स्थान या इसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी है। लेकिन इस शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो उस राज्य में केवल उस राज्य के स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में कर का उत्तरदायी हो।

2. जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसकी स्थिति इस प्रकार निर्धारित की जाएगी :

()   वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास स्थायी घर उपलब्ध है; यदि दोनों राज्यों में उसके पास स्थायी घर उपलब्ध है, तो वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अधिक निकट हैं (महत्वपूर्ण हितों का केंद्र);
()   यदि वह राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र स्थित है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या यदि दोनों में से किसी राज्य में उसके लिए कोई स्थायी घर उपलब्ध नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका अभ्यस्त निवास है;
()   यदि उसका दोनों राज्यों में या उनमें से किसी में भी अभ्यस्त निवास नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह नागरिक है;
()   यदि वह दोनों राज्यों का नागरिक है या उनमें से किसी का भी नागरिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहां पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के कारण किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें इसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है। यदि वह राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसमें इसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।



अनुच्छेद 5

स्थायी प्रतिष्ठान

1.इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य है व्यवसाय का एक निश्चित स्थान जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है।

2."स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैं:

()   प्रबंधन का स्थान;
()   एक शाखा;
()   एक कार्यालय;
()   एक कारखाना;
(ड़)   एक कार्यशाला;
()   एक बिक्री केंद्र;
()   दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में एक गोदाम,
()   एक खेत, बागान या अन्य स्थान जहाँ कृषि, वानिकी, बागान या संबंधित गतिविधियाँ की जाती हैं, और
()   एक खदान, एक तेल या गैस कुआं, एक खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. कोई निर्माण स्थल या निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना तभी स्थायी स्थापना मानी जाएगी जब वह बारह महीने से अधिक समय तक जारी रहता है।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं माना जाएगाः

()   उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडारण, प्रदर्शन या वितरण के प्रयोजन के लिए केवल सुविधाओं का उपयोग;
()   भंडारण, प्रदर्शन या वितरण के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव;
()   किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य से उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के स्टॉक का रखरखाव किया जाता है;
()   उद्यम के लिए केवल वस्तुओं या माल की खरीद या जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव;
(ड़)   उद्यम के लिए केवल प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की किसी अन्य गतिविधि को चलाने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव;
()   उप-पैराग्राफ () से () में उल्लिखित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप व्यवसाय के निश्चित स्थान की समग्र गतिविधि प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हो।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, जहां कोई व्यक्ति - स्वतंत्र स्थिति वाले एजेंट के अलावा, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है - किसी संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है, तो उस उद्यम के बारे में यह माना जाएगा कि उसके पास प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में किसी भी गतिविधि के संबंध में एक स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसे वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, यदि ऐसे व्यक्ति के पास:

()   उस राज्य में उद्यम के नाम पर अनुबंध करने का अधिकार है और वह इसका प्रयोग आदतन करता है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां अनुच्छेद 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान के माध्यम से की जाती हैं, तो वह व्यवसाय का यह निश्चित स्थान उस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होगा, या
()   ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, किन्तु वह प्रथम-उल्लिखित राज्य में आदतन माल या वाणिज्य वस्तु का स्टॉक रखता है, जिससे वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल या माल वितरित करता है, या
()   आदतन प्रथम उल्लिखित राज्य में, पूर्णतः या लगभग पूर्णतः उद्यम के लिए ही ऑर्डर प्राप्त करता है।

6.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य का बीमा उद्यम, पुनर्बीमा के संबंध में छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी प्रतिष्ठान वाला माना जाएगा यदि वह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है या वहां स्थित जोखिमों का बीमा किसी स्वतंत्र स्थिति वाले एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है, जिस पर अनुच्छेद 7 लागू होता है।

7.किसी उद्यम को किसी संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए स्थायी प्रतिष्ठान वाला नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या किसी अन्य स्वतंत्र स्थिति वाले एजेंट के माध्यम से व्यवसाय करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में कार्य कर रहे हों। हालाँकि,जब ऐसे एजेंट की गतिविधियाँ पूरी तरह या लगभग पूरी तरह उस उद्यम की ओर से समर्पित होती हैं, तो उसे इस अनुच्छेद के अर्थ में स्वतंत्र स्थिति का एजेंट नहीं माना जाएगा, जब तक कि स्वतंत्र पक्षों के बीच निष्पक्ष और बाजार आधारित शर्तों लेन-देन न हों।

8.यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है या जो उस दूसरे राज्य में व्यवसाय करती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा), अपने आप में किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनाएगा।



अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से प्राप्त आय

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (कृषि या वानिकी से आय सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2."अचल संपत्ति" शब्द का वही तात्पर्य होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी मामले में अचल संपत्ति के सहायक संपत्ति, पशुधन और कृषि तथा वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, वे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति के संबंध में सामान्य कानून के प्रावधान लागू होते हैं, अचल संपत्ति का उपभोग और खनिज भंडारों, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कार्य करने या कार्य करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे; जहाजों, नावों और विमानों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।

3. पैराग्राफ 1 के प्रावधान अचल संपत्ति के किसी भी अन्य रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, पट्टे या उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से होने वाली आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।



अनुच्छेद 7

व्यावसायिक लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होंगे, जब तक कि उद्यम उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यवसाय नहीं करता है। यदि उद्यम उपरोक्त के अनुसार व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए फलस्वरूप माना जा सकने वाला है।

2.पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन, जहां एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वह लाभ श्रेय दिया जाएगा जिसकी उम्मीद की जा सकती है यदि यह एक अलग और स्वतंत्र उद्यम होता जो समान या समान स्थितियों के तहत समान या समान गतिविधियों में संलग्न होता और उस उद्यम के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका यह एक स्थायी प्रतिष्ठान है।

3. एक स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करने में, स्थायी प्रतिष्ठान के प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय, जिनमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, चाहे वे उस राज्य में हों जहाँ स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है या अन्यत्र, उस राज्य के कर कानूनों के प्रावधानों और उनकी सीमाओं के अनुसार कटौती के रूप में अनुमत होंगे।

4.किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या माल खरीदा है।

5.पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से किया जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा और पर्याप्त कारण न हो।

6.जहां लाभ में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस कन्वेंशन के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।



अनुच्छेद 8

नौपरिवहन और हवाई परिवहन

1.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा।

2.यदि किसी नौवहन उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान किसी जहाज पर है, तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जहाज का गृह बंदरगाह स्थित है, या यदि ऐसा कोई गृह बंदरगाह नहीं है, तो उस संविदाकारी राज्य में माना जाएगा, जिसका जहाज का प्रचालक निवासी है।

3.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से होने वाले लाभ का अर्थ पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट उद्यम द्वारा यात्रियों, पशुधन या माल के समुद्री या वायु परिवहन से प्राप्त लाभ होगा।

4. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट उद्यम द्वारा अर्जित लाभ में अंतर्राष्ट्रीय यातायात में माल या वाणिज्य वस्तु के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों के उपयोग, रखरखाव या किराये से प्राप्त लाभ भी शामिल होंगे।

5.इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, यदि वे ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए प्रासंगिक हैं, और अनुच्छेद 11 के प्रावधान ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

6.पैराग्राफ 1 के प्रावधान संयुक्त भागीदारी, संयुक्त व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से होने वाले लाभ पर भी लागू होंगे।



अनुच्छेद 9

संबद्ध उद्यम

1.जहां

()   एक संविदाकारी राज्य का एक उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, या
()   वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के एक उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं

और दोनों में से किसी भी स्थिति में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई या लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाने वाली शर्तों से भिन्न हैं, तो कोई भी लाभ जो उन शर्तों के अभाव में किसी एक उद्यम को प्राप्त होता, लेकिन उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभ में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।

2.जहां एक संविदाकारी राज्य अपने राज्य के किसी उद्यम के लाभों में ऐसे लाभों को सम्मिलित करता है - तथा तदनुसार कर लगाता है - जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस अन्य राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ वे लाभ हैं जो प्रथम उल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त होते यदि दोनों उद्यमों के बीच की शर्तें वही होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच होतीं, तो वह अन्य राज्य उन लाभों पर लगाए गए कर की राशि में उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय, इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों को उचित ध्यान में रखा जाएगा तथा यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे से परामर्श करेंगे।



अनुच्छेद 10

लाभांश

1.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालांकि, ऐसे लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसका लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का लाभकारी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होगा:

()   लाभांश की सकल राशि का 5 प्रतिशत, यदि लाभकारी स्वामी एक ऐसी कंपनी है जो लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी की पूंजी का कम से कम 10 प्रतिशत सीधे तौर पर रखती है;
()   अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

यह अनुच्छेद उन लाभ के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनसे लाभांश का भुगतान किया जाता है।

3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "लाभांश" का अर्थ शेयरों या अन्य अधिकारों से प्राप्त आय है, जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभ में भागीदारी है, साथ ही अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है, जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार शेयरों से प्राप्त आय के समान कराधान के अधीन है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4.पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5.जहां कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, अन्य संविदाकारी राज्य से लाभ या आय प्राप्त करती है, वहां वह अन्य राज्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता है, सिवाय इसके कि ऐसे लाभांश उस अन्य राज्य के निवासी को भुगतान किए जाते हैं या जहां तक वह धारिता जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, प्रभावी रूप से उस अन्य राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से संबद्ध है, और न ही कंपनी के अवितरित लाभ पर कोई कर लगा सकता है, भले ही भुगतान किए गए लाभांश या अवितरित लाभ पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे अन्य राज्य में उत्पन्न लाभ या आय से मिलकर बने हों।



अनुच्छेद 11

ब्याज

1.किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालाँकि, इस तरह के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वह उत्पन्न होता है, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का लाभकारी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, जिसमें उसके राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण, केंद्रीय बैंक, स्लोवेनियाई निर्यात कंपनी और भारतीय निर्यात-आयात बैंक शामिल हैं, द्वारा प्राप्त और लाभकारी रूप से स्वामित्व में हो।

4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "ब्याज" का अर्थ है हर प्रकार के ऋण-दावों से आय, चाहे बंधक द्वारा सुरक्षित हो या नहीं और चाहे देनदार के लाभ में भाग लेने का अधिकार हो या नहीं, और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों से आय और बांड या डिबेंचर से आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या डिबेंचर से जुड़े प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए देरी से भुगतान के लिए जुर्माना शुल्क को ब्याज नहीं माना जाएगा।

5.अनुच्छेद 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि हित का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें हित उत्पन्न होता है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस ऋण दावे के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6.ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। जहां, हालांकि, ब्याज का भुगतान करने वाला व्यक्ति, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, एक संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान या एक निश्चित आधार रखता है जिसके संबंध में वह ऋणभार है, जिस पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तब ऐसा ब्याज उस राज्य में उत्पन्न माना जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

7.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, ब्याज की राशि, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इसका भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी द्वारा ऐसे संबंध के अभाव में सहमति व्यक्त की गई होती, इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य बना रहेगा।



अनुच्छेद 12

तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस

1.एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.हालाँकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टीज और फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज और फीस का लाभकारी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टीज और फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "रॉयल्टीज" शब्द का तात्पर्य है, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के किसी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान, जिसमें सिनेमैटोग्राफ फिल्में या टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में या टेप, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण के उपयोग या उपयोग के अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी शामिल है।

4.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का तात्पर्य इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित राशि के अलावा किसी भी राशि का भुगतान है, जो प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श प्रकृति की सेवाओं के लिए प्रतिफल स्वरूप है, जिसमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों की सेवाओं का प्रावधान भी शामिल है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का लाभकारी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस उत्पन्न होते हैं, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार या संपत्ति जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या स्थायी आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6.तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और फीस किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माने जाएंगे, जब भुगतानकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-विभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का निवासी हो। जहाँ, हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसे रॉयल्टीज या फीस ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किए जाते हैं, तो तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसे रॉयल्टीज या फीस उस राज्य में उत्पन्न माने जाएँगे जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

7.जहां, भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टीज या फीस की राशि, उपयोग, अधिकार या सूचना के संबंध में जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाता है, उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंध के अभाव में भुगतानकर्ता और लाभार्थी स्वामी के बीच सहमति होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, भुगतान का अतिरिक्त भाग इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य बना रहेगा।



अनुच्छेद 13

पूंजीगत लाभ

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति के भाग के रूप में चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ या किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी स्थायी आधार से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले या संपूर्ण उद्यम के साथ) या ऐसे स्थायी आधार के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ शामिल हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा जा सकता है।

3.अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित जहाजों या वायुयानों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, या ऐसे जहाजों या वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।

4.किसी कंपनी के पूंजी स्टॉक के शेयरों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ, जिसकी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से बनी हो, पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5.किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी में पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों के अलावा अन्य शेयरों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

6.पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगा जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।



अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन या समान प्रकृति की अन्य स्वतंत्र गतिविधियों से प्राप्त आय केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है:

()   यदि उसके पास अपने कार्यकलापों के निष्पादन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से एक निश्चित आधार उपलब्ध है; उस स्थिति में, उस निश्चित आधार से संबंधित आय के केवल उतने भाग पर ही उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है; या
()   यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसका प्रवास 12 महीनों की किसी अवधि में कुल 183 दिनों या उससे अधिक की अवधि या अवधियों के लिए है; उस स्थिति में, उस अन्य राज्य में उसके द्वारा निष्पादित गतिविधियों से प्राप्त आय के केवल उतने भाग पर ही उस अन्य राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2."पेशेवर सेवाओं" में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या अध्यापन गतिविधियों के साथ-साथ चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों और लेखाकारों की स्वतंत्र गतिविधियां भी शामिल हैं।



अनुच्छेद 15

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1.अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के प्रावधानों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होगा, जब तक कि रोजगार दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो। यदि रोजगार का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए रोजगार के संबंध में संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम उल्लिखित राज्य में कर योग्य होगा यदि:

()   प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में मौजूद है या संबंधित राजकोषीय वर्ष में शुरू या समाप्त होने वाली किसी भी 12 महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए मौजूद है, और
()   पारिश्रमिक का भुगतान किसी ऐसे नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
()   पारिश्रमिक किसी स्थायी प्रतिष्ठान या किसी निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोक्ता के दूसरे राज्य में है।

3.इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किसी जहाज या विमान पर किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।



अनुच्छेद 16

निदेशकों का पारिश्रमिक

किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक और अन्य समान भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।



अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या संगीतकार, या खिलाड़ी के रूप में, दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. जहां मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा की गई व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को न होकर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी की गतिविधियां की जाती हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान, मनोरंजनकर्ताओं या खिलाड़ियों द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में की गई गतिविधियों से होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे, यदि उस राज्य की यात्रा को संविदाकारी राज्यों में से एक या दोनों या उनके राजनीतिक उप-विभागों या स्थानीय प्राधिकारियों के सार्वजनिक कोष द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त हो। ऐसे मामले में, आय केवल उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।



अनुच्छेद 18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन, पिछले रोजगार को ध्यान में रखते हुए संविदाकारी राज्य के निवासी को दी जाने वाली पेंशन और इसी तरह के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।



अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा

1.() किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य या उप-विभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दिए गए वेतन, मजदूरी और पेंशन के अलावा अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगे।

() हालाँकि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होंगे यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:

(i)   उस राज्य का नागरिक है; या
(ii)   केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उस राज्य का निवासी नहीं बना है।

2.() किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य या उप-विभाग या प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में दी गई पेंशन केवल उसी राज्य में कर योग्य होगी।

( ) हालांकि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी यदि व्यक्ति उस राज्य का निवासी और नागरिक हो।

3.अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।



अनुच्छेद 20

प्रोफेसर, शिक्षक एवं अनुसंधान विद्वान

1.कोई प्रोफेसर, शिक्षक या अनुसंधान विद्वान जो उस अन्य संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य अनुमोदित संस्थान में अध्यापन या अनुसंधान, या दोनों के प्रयोजन से जाने से ठीक पहले संविदाकारी राज्य का निवासी है या था, उसे उस अन्य राज्य में आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन या अनुसंधान के लिए किसी पारिश्रमिक पर उस अन्य राज्य में कर से छूट दी जाएगी।

2.यह अनुच्छेद अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा अनुसंधान मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3.पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए "अनुमोदित संस्थान" से तात्पर्य उस संस्थान से है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है।



अनुच्छेद 21

छात्र

1.कोई छात्र या व्यवसाय प्रशिक्षु, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में जाने से ठीक पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो उस दूसरे राज्य में केवल अपनी शिक्षा या व्यापार के उद्देश्य से उपस्थित है, उसे उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी:

()   उस दूसरे राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए किए गए भुगतान; और
()   पारिश्रमिक जो उसे किसी ऐसे रोजगार से प्राप्त होता है जो उसने दूसरे संविदाकारी राज्य में बारह महीने की किसी अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक अवधि के लिए किया हो, यदि रोजगार सीधे तौर पर उसके अध्ययन या प्रशिक्षुता से संबंधित हो।

2.इस अनुच्छेद का लाभ केवल उस अवधि तक ही दिया जाएगा जो उचित हो या जो शिक्षा या प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रथागत रूप से आवश्यक हो, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ, उस अन्य राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक समय तक नहीं दिया जाएगा।



अनुच्छेद 22

अन्य आय

1.किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, चाहे वे कहीं भी उत्पन्न हुई हों, तथा जिनका इस कन्वेंशन के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं है, केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगी।

2.अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में परिभाषित अचल संपत्ति से आय के अलावा, पैराग्राफ 1 के प्रावधान आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार या संपत्ति जिसके संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

3.पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, यदि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, घुड़दौड़ सहित दौड़, ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल या किसी भी प्रकार के जुए या सट्टेबाजी के रूप में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।



अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान को समाप्त करने के तरीके

दोहरे कराधान को निम्न प्रकार समाप्त किया जाएगा:

1. स्लोवेनिया मेंः

()   जहां स्लोवेनिया का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां स्लोवेनिया उस निवासी की आय पर कर से भारत में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा।
  हालांकि, इस तरह की कटौती, कटौती दिए जाने से पूर्व गणना किए गए आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो, यथास्थिति, उस आय से संबंधित है जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।
()   जहां कन्वेंशन के किसी प्रावधान के अनुसार, स्लोवेनिया के निवासी द्वारा अर्जित आय स्लोवेनिया में कर से मुक्त है, फिर भी स्लोवेनिया ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की गणना करते समय, छूट प्राप्त आय को ध्यान में रख सकता है।

2.भारत में:

()   जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार स्लोवेनिया में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर कर से स्लोवेनिया में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा।
  हालांकि, इस तरह की कटौती, कटौती दिए जाने से पूर्व गणना किए गए आय-कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो, यथास्थिति, उस आय से संबंधित है जिस पर स्लोवेनिया में कर लगाया जा सकता है।
()   जहां कन्वेंशन के किसी प्रावधान के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा अर्जित आय भारत में कर से मुक्त है, वहां भी भारत ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की गणना करते समय, छूट प्राप्त आय को ध्यान में रख सकता है।


अनुच्छेद 24

गैर-भेदभाव

1.किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक भारयुक्त हो, जिसके अधीन उस दूसरे राज्य के नागरिक समान परिस्थितियों में, विशेष रूप से निवासी के संबंध में, हैं या हो सकते हैं। यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थापित किसी स्थायी प्रतिष्ठान पर लगाया जाने वाला कराधान, उसी राज्य में उसी प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले उस अन्य राज्य के उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रावधान को इस रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर कराधान प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौती प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

3.सिवाय इसके कि जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के प्रावधान लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान किए गए ब्याज, रॉयल्टी और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि वे प्रथम-उल्लिखित राज्य के निवासी को भुगतान किए गए हों।

4.किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में या उनके नियंत्रण में है, प्रथम उल्लिखित राज्य में किसी ऐसे कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे जो उस कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक भारयुक्त हो, जिनके अधीन प्रथम-उल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यम हैं या हो सकते हैं।

5. इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के बावजूद, हर तरह के करों और विवरण पर लागू होंगे।



अनुच्छेद 25

आपसी समझौते की प्रक्रिया

1.जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप कराधान नहीं लगेगा, तो वह उन राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रदत्त उपचारों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है, या यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह नागरिक है। मामले को कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कराधान कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

2.यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा, ताकि ऐसे कराधान से बचा जा सके जो कन्वेंशन के अनुरूप नहीं है। कोई भी समझौता संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किसी भी समय सीमा के बावजूद लागू किया जाएगा।

3.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी कन्वेंशन की व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या शंका का आपसी सहमति से समाधान करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए भी एक साथ परामर्श कर सकते हैं, जिनका प्रावधान कन्वेंशन में नहीं है।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पिछले पैराग्राफ के अर्थ में एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से सीधे एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। जब मौखिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए समझौते पर पहुंचने की सलाह दी जाती है, तो इस तरह का आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से युक्त आयोग के माध्यम से हो सकता है।



1 [ अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे (जिसमें दस्तावेज या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) जो इस कन्वेंशन के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए या संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उपविभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और वर्णन के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन के लिए पूर्वानुमानित रूप से प्रासंगिक है, जहां तक कि उसके तहत कराधान कन्वेंशन के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2.किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को, तथा उसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में करों के मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, अपीलों के निर्धारण, या उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी सूचना का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वोक्त के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है तथा आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे उपयोग को प्राधिकृत करता है।

3.किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान को इस प्रकार नहीं समझा जाएगा कि वह किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व आरोपित करता हो:

(क)   उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक व्यवहार के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
(ख)   ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त करने योग्य नहीं है;
(ग)   ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या सूचना का खुलासा करेगी, जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत होगा।

4.यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना संग्रहण उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पूर्ववर्ती वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है।

5.किसी भी मामले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना देने से इंकार करने की अनुमति देने के रूप में नहीं समझा जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या एजेंसी या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है]


1.अनुच्छेद 26 को अधिसूचना संख्या एसओ 3452(ई) [सं.90/2017 (एफ.सं.501/04/1992-एफटीडी-I)], दिनांक 27-10-2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया , जो 1-3-2017 से प्रभावी है। प्रतिस्थापन से पूर्व उक्त अनुच्छेद इस प्रकार था:

"अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1.संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे (जिसमें दस्तावेज या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) जो इस कन्वेंशन के प्रावधानों या कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए करों के संबंध में संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, जहां तक ​​कि इसके तहत कराधान कन्वेंशन के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना को गुप्त माना जाता है, तथा इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को किया जाएगा, जो कन्वेंशन द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण, प्रवर्तन या अभियोजन, या अपीलों के निर्धारण में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी सूचना का इस्तेमाल केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं।

2.किसी भी मामले में अनुच्छेद 1 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व आरोपित करे:

()   उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
()   ऐसी सूचना (दस्तावेजों या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रदान करना जो उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं की जा सकती है;
()   ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या ऐसी जानकारी का खुलासा करती हो, जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत होगा।"


2 [ अनुच्छेद 27

करों के संग्रह में सहायता

1.संविदाकारी राज्य कर दावों के संग्रह में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस अनुच्छेद के लागू होने की पद्धति तय कर सकते हैं।

2.इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "कर दावा" का तात्पर्य अनुच्छेद 2 में उल्लिखित करों के संबंध में बकाया राशि के साथ-साथ ब्याज, प्रशासनिक दंड और ऐसी राशि से संबंधित संग्रहण या संरक्षण की लागत से है।

3.जब किसी संविदाकारी राज्य का कर दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय हो और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय हो जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके संग्रहण को रोक नहीं सकता है, तो उस कर दावे को, राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संग्रहण के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। उस कर दावे को उस अन्य राज्य द्वारा उसके अपने करों के प्रवर्तन और संग्रहण पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित किया जाएगा, मानो वह कर दावा उस अन्य राज्य का कर दावा हो।

4.जब किसी संविदाकारी राज्य का कर दावा ऐसा दावा है जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानून के अधीन कर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय कर सकता है, तो उस कर दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। वह अन्य राज्य अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस कर दावे के संबंध में संरक्षण के उपाय करेगा, जैसे कि कर दावा उस अन्य राज्य का कर दावा हो, भले ही, ऐसे उपायों को लागू करने के समय, कर दावा प्रथम-उल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय न हो या उस पर किसी ऐसे व्यक्ति का बकाया हो, जिसे उसके संग्रहण को रोकने का अधिकार हो।

5.जब कोई संविदाकारी राज्य, अपने कानून के तहत, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर दावा उठाए जाने से पहले उसकी परिसंपत्तियों को फ्रीज करके संरक्षण के अंतरिम उपाय कर सकता है, तो दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, यदि प्रथम-उल्लिखित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो अपने कानून के प्रावधानों के अनुसार उस संविदाकारी राज्य में उस व्यक्ति की परिसंपत्तियों को फ्रीज करने के लिए उपाय करेगा।

6.पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के बावजूद, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया कर दावा, उस राज्य में, उस राज्य के कानूनों के तहत कर दावे के लिए लागू समय-सीमा के अधीन नहीं होगा या उसे उसकी प्रकृति के कारण कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए कर दावे को उस राज्य में, अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस कर दावे पर लागू होने वाली कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

7.किसी संविदाकारी राज्य के कर दावे के अस्तित्व, वैधता या राशि के संबंध में कार्यवाही दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों या प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाई जाएगी। इस अनुच्छेद में किसी भी बात को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही करने का कोई अधिकार सृजित करने या प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

8.जहां, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 3 या 4 के अधीन अनुरोध किए जाने के पश्चात् और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित कर दावे को एकत्रित करके प्रथम उल्लिखित राज्य को प्रेषित किए जाने से पूर्व, किसी भी समय, संबंधित कर दावा समाप्त हो जाता है:

(क)   पैराग्राफ 3 के अधीन अनुरोध की स्थिति में, प्रथम-उल्लिखित राज्य का कर दावा जो उस राज्य के कानूनों के अधीन प्रवर्तनीय है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अधीन उसके संग्रहण को रोक नहीं सकता है, या
(ख)   पैराग्राफ 4 के अधीन अनुरोध की स्थिति में, प्रथम-उल्लिखित राज्य का कर दावा जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के अधीन उसके संग्रहण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय कर सकता है, वहां प्रथम उल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रता से दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को उस तथ्य की सूचना देगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर, प्रथम उल्लिखित राज्य उसके अनुरोध को या तो निलंबित कर देगा या वापस ले लेगा।

9.किसी भी मामले में इस अनुच्छेद के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर यह दायित्व आरोपित करें:

(क)   उस या अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक व्यवहार के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
(ख)   ऐसे उपाय करना जो सार्वजनिक नीति (ordre public) के विपरीत हों;
(ग)   यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों या प्रशासनिक व्यवहार के तहत उपलब्ध संग्रहण या संरक्षण के सभी उचित उपाय, जैसा भी मामला हो, नहीं किए हैं तो सहायता प्रदान करना;
(घ)   उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक भार दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के लिए स्पष्ट रूप से अनुपातहीन है।]

2.अधिसूचना संख्या एसओ 3452(ई) [सं.90/2017 (एफ.सं.501/04/1992-एफटीडी-I)], दिनांक 27-10-2017 द्वारा अनुच्छेद 27 को सम्मिलित किया गया, जो 1-3-2017 से प्रभावी है।



3 [ अनुच्छेद 28 ]

राजनयिक अभिकर्ता एवं वाणिज्य दूत अधिकारी

इस समझौते में कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत या विशेष समझौतों के प्रावधानों के अंतर्गत राजनयिक अभिकर्ताओं या वाणिज्य दूत अधिकारियों के राजकोषीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।


3.अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3452(ई) [सं.90 (एफ.सं.501/04/1992-एफटीडी-I)], दिनांक 27-10-2017 द्वारा अनुच्छेद 27 को अनुच्छेद 28 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, जो 1-3-2017 से प्रभावी किया गया



4 [ अनुच्छेद 29 ]

प्रभाव में आने की तिथि

1.इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र नई दिल्ली में किया जाएगा।

2.यह कन्वेंशन अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान पर लागू होगा और इसके प्रावधान प्रभावी होंगे:

()   स्लोवेनिया में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद आने वाली जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जिसमें अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान होता है;
()   भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद आने वाले अप्रैल के प्रथम दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में, जिसमें अनुसमर्थन के लिखतों का आदान-प्रदान होता है।

4.अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3452(ई) [सं.90 (एफ.सं.501/04/1992-एफटीडी-I)], दिनांक 27-10-2017 द्वारा अनुच्छेद 28 को अनुच्छेद 29 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, जो 1-3-2017 से प्रभावी है



5 [ अनुच्छेद 30 ]

समापन

यह कन्वेंशन अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, लेकिन संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसवें दिन या उससे पहले, राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति की लिखित सूचना दे सकता है और ऐसी स्थिति में, यह कन्वेंशन प्रभावी नहीं रहेगा:

()   स्लोवेनिया में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद आने वाली जनवरी की पहली तारीख को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जिसमें समाप्ति की सूचना दी गई है:
()   भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद के अगले अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जिसमें समाप्ति की सूचना दी गई है।

जिसके साक्ष्य में दोनों संविदाकारी राज्यों के विधिवत् प्राधिकृत पूर्णाधिकारियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

13 जनवरी, 2003 को ल्युब्लियाना में स्लोवेनियाई, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।


5.अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3452(ई) [सं.90 (एफ.सं.501/04/1992-एफटीडी-I)], दिनांक 27-10-2017 द्वारा अनुच्छेद 29 को अनुच्छेद 30 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, जो 1-3-2017 से प्रभावी है



प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते समय, दोनों संविदाकारी राज्यों के पूर्णाधिकारी, जो विधिवत् प्राधिकृत हैं, इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित प्रावधान कन्वेंशन का अभिन्न भाग होंगे:

दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी में भी लागू कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे, सिवाय इसके कि जहां इस कन्वेंशन में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हों।

1.अनुच्छेद 3 और 23 के संदर्भ मेंः

()   "कर" शब्द का तात्पर्य स्लोवेनियाई या भारतीय कर से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई भी राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक या लोप के संबंध में देय है जिन पर यह कन्वेंशन लागू होता है या जो उन करों से संबंधित जुर्माना या दंड का प्रतिनिधित्व करता है।
()   "राजकोषीय वर्ष" शब्द का तात्पर्य है:
(i)   स्लोवेनिया के मामले में: कैलेंडर वर्ष;
(ii)   भारत के मामले में: "अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष".

2.अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 13 के संदर्भ मेंः

अनुच्छेद 6 और 13 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि भारत के मामले में, अचल संपत्ति से आय और अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ पर क्रमशः अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अधीन दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है।

3.अनुच्छेद 20 के संदर्भ मेंः

अनुच्छेद 20 के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को एक अनुबंधकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह व्यक्ति उस राज्य में उस कर वर्ष के दौरान निवासी हो, जिसमें वह अन्य अनुबंधकारी राज्य की यात्रा करता है, या पिछले कर वर्ष में वह उस राज्य का निवासी रहा हो।

4.अनुच्छेद 24 के संदर्भ मेंः

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ पर, जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के पास प्रथम-उल्लिखित राज्य में है, कर की ऐसी दर लगाने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा जो कि प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी समान कंपनी के लाभ पर लगाए गए कर की दर से अधिक है, न ही यह अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के साथ विरोधाभासी है। हालाँकि, कर की दर में अंतर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप दोनों संविदाकारी राज्यों के विधिवत् प्राधिकृत पूर्णाधिकारियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

13 जनवरी, 2003 को ल्युब्लियाना में स्लोवेनियाई, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।



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