संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय एक वरिष्ठ नागरिक एक निवासी भारतीय है जिसकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है और एक अति वरिष्ठ नागरिक एक निवासी भारतीय है जिसकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है। इस दस्तावेज़ में आयकर अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले लाभों की सूची है।

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

 
“इस दस्तावेज़ में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान शामिल हैं।”

वरिष्ठ नागरिक/अति वरिष्ठ नागरिक को स्वीकार्य लाभ

वरिष्ठ नागरिक/अति वरिष्ठ नागरिक का अर्थ

'वरिष्ठ नागरिक' का अर्थ एक निवासी व्यक्ति जिसकी आयु पिछले प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन पिछले वर्ष के अंतिम दिन 80 वर्ष से कम है।

'अति वरिष्ठ नागरिक' का अर्थ एक निवासी व्यक्ति जिसकी आयु प्रांसगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक है।

आयकर अधिनियम उनको निम्नलिखित लाभ देने की अनुमति देता है :

धारा

विवरण

प्रावधान

80घ

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती

इस धारा में, एक वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित कटौती का लाभ ले सकता है :

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

स्वयं, जीवनसाथी और उनके आश्रित बच्चे को नकद को छोड़कर किसी अन्य विधि के माध्यम से चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए दी गई कोई राशि रू. 50,000 तक की कटौती के तौर पर स्वीकार्य है।

आगे, रू. 50,000 के तौर पर कटौती की भी अनुमति है यदि प्रीमियम माता-पिता के लिए गए बीमा प्रीमियम के लिए दिया गया हो

निवारक स्वास्थ्य जांच

स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चे या माता-पिता के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए नकद को छोड़कर या नकद के माध्यम से दी गई कोई राशि रू. 50,000 तक की कटौती के तौर पर स्वीकार्य है।

चिकित्सा व्यय

स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चे या माता-पिता के लिए स्वास्थ्य व्यय के लिए नकद को छोड़कर किसी अन्य विधि के माध्यम से दी गई कोई राशि रू. 50,000 तक की कटौती के तौर पर स्वीकार्य है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं :

  •  व्यक्ति जिसके लिए व्यय किया गया है एक वरिष्ठ नागरिक है और

  •  ऐसे व्यक्ति के लिए कोई चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली गई हो

टिप्पणी : 80घवरिष्ठ नागरिक के लिए रू. 1,00,000 की अधिकतम कटौती की अनुमति देती है। इस कटौती को व्यक्ति के लिए और उनके पारिवारिक सदस्य हेतु रू. 50,000 तक और उनके माता-पिता के लिए अलग से रू. 50,000 तक की कटौती में विभक्त किया गया है।

80घघख

निर्दिष्ट बीमारी की चिकित्सा उपचार की कटौती

एक वरिष्ठ नागरिक इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा कर सकता है यदि वह स्वयं या किसी आश्रित, जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक के भाई और बहन या उनमें से किसी के लिए निर्धारिती बीमा या रोग (जैसा नियम 11घघ में निर्दिष्ट है) पर व्यय करता है

कटौती की अधिकतम राशि रू. 1,00,000 है या की गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, है

टिप्पणी : जहां कोई राशि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई हो या एक नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई हो, इस प्रावधान के अंतर्गत कटौती ऐसे बीमाकर्ता या नियोक्ता द्वारा प्राप्त राशि से कम की जाएगी

80ननख जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती एक वरिष्ठ नागरिक एक बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग व्यवस्था करने वाली सहकारी संस्था या डाकघर से किसी जमा (सवधि जमा सहित) से अर्जित ब्याज हेतु रू. 1,00,000 तक की कटौती का दावा कर सकता है
नियम 12 के साथ पठित धारा 139 कागजी रूप में आय की विवरणी को दाखिल करने के लिए एक अति वरिष्ठ नागरिक को कागजी रूप में आय की विवरणी को दाखिल करने की अनुमति है बशर्ते कि वह आईटीआर 1 (सहज) और आईटीआर 4 (सुगम) में विवरणी प्रस्तुत करता है
194क ब्याज से टीडीएस - प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर एक बैंकिंग कंपनी, डाकघर या सावधि जमा पर सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ब्याज से कोई टीडीएस आवश्यक नहीं है (प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर) यदि एक वरिष्ठ नागरिक को दिया गया/दिया जाने वाला ब्याज रू. 50,000 से अधिक नहीं है।

194त

पेंशन से टीडीएस और निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की ब्याज आय

एक निवासी व्यक्ति को आयकर विवरणी को दाखिल करना आवश्यक नहीं है जहां कर धारा 194त के अंतर्गत न काटा गया हो। कर धारा 194त के अंतर्गत काटा जाना आवश्यक है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :

  •  व्यक्ति की आयु पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 75 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए

  •  व्यक्ति की केवल एक पेंशन और ब्याज आय होनी चाहिए

  •  ब्याज निर्दिष्ट बैंक खाते से प्राप्त या प्राप्तयोग्नीय होनी चाहिए

  •  पेंशन आय उसी बैंक में प्राप्त होनी चाहिए

  •  ऐसा व्यक्ति पेंशन आय से संबंधित ब्यौरों सहित बैंक को प्रपत्र सं. 12खखक में घोषणा प्रस्तुत करता हैं

ऐसे निर्दिष्ट बैंक को अध्याय VI-क के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती को प्रभावी करने के बाद कुल आय, धारा 87क के अंतर्गत छूट और ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाली स्लैब दरों के आधार पर उससे काटे गए कर की गणना करनी होगी। दर को अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा और अधिक बढ़ाया जाएगा।

207 अग्रिम कर एक निवासी वरिष्ठ नागरिक जिसकी एक व्यापार या पेशे से कोई आय नहीं है वह अग्रिम कर देने के लिए जिम्मेदार नहीं है भले ही वित्त वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कर देयता रू. 10,000 या उससे अधिक हो।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]