वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से लोप किया गया।
अध्याय XI
अवितरित लाभ पर अपर आयकर
[अध्याय XI वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. वर्गों 95-103 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा छोड़े गए थे, वर्गों 104-109 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए थे 1988/01/04.]

