आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 94क

शक्तियों का प्रत्यायोजन

धारा

धारा संख्या

94क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIII - विविध

अधिनियम

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

वर्ष

शक्तियों का प्रत्यायोजन

शक्तियों का प्रत्यायोजन

[शक्तियों का प्रत्यायोजन।

94क . निगम, और निगम द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, स्थायी समिति यह निदेश दे सकेगी कि निगम या स्थायी समिति द्वारा, यथास्थिति, प्रयोग की जाने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, निगम के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा।]

 
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