आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 92ड़

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार [या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट का दिया जाना

धारा

धारा संख्या

92ड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - कर वंचन के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2014

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार [या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट का दिया जाना

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार [या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट का दिया जाना

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 84च[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट का दिया जाना

92ड़. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 84च[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित प्ररूप में सत्यापित ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, देगा86

 

84च. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से अंत:स्थापित।

86. नियम 10ड़ और प्ररूप 3गड़ख देखिए।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

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