आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 92घ

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेजों का रखा जाना और उन्हें बनाए रखा जाना

धारा

धारा संख्या

92घ

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - कर वंचन के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2005

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेजों का रखा जाना और उन्हें बनाए रखा जाना

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेजों का रखा जाना और उन्हें बनाए रखा जाना

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेजों का रखा जाना और उन्हें बनाए रखा जाना

92घ. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, उसकी बाबत ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा जो विहित किया जाए29

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड वह अवधि विहित कर सकेगा जिसके लिए उस उपधारा के अधीन जानकारी और दस्तावेज रखे और बनाए रखे जाएंगे।

(3) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, उसकी बाबत कोर्इ जानकारी या दस्तावेज, जो उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाए, इस बाबत जारी की गर्इ सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर तीस दिन की अवधि को अधिक से अधिक तीस दिन की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

 

29. नियम 10घ देखिए।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट