आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 92गग

अग्रिम मूल्यांकन करार

धारा

धारा संख्या

92गग

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - कर वंचन के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2018

अग्रिम मूल्यांकन करार

अग्रिम मूल्यांकन करार

अग्रिम मूल्यांकन करार

92गग. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, असन्निकट कीमत को अवधारित करते हुए या उस रीति को, जिसमें असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना होगा, विनिर्दिष्ट करते हुए अग्रिम मूल्यांकन करार उस व्यक्ति के साथ कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट असन्निकट कीमत के अवधारण की रीति के अंतर्गत धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां या ऐसे समायोजनों या परिवर्तनों सहित, जो इस प्रकार करने आवश्यक या समीचीन हों, कोर्इ अन्य पद्धति हो सकेगी।

(3) धारा 92ग या धारा 92गक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, असन्निकट कीमत इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) इस प्रकार किया गया अग्रिम मूल्यांकन करार–

() उस व्यक्ति पर, जिसके मामले में और ऐसे संव्यवहार की बाबत, जिसके संबंध में करार किया गया है; और

() उक्त व्यक्ति और उक्त संव्यवहार के संबंध में प्रधान आयुक्त या आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर,

आबद्धकर होगा।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार उस दशा में आबद्धकर नहीं होगा यदि इस प्रकार किए गए करार से संबंधित विधि या तथ्यों में कोर्इ परिवर्तन हो जाता है।

(7) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, किसी करार को उस दशा में आरंभ से शून्य घोषित कर सकेगा, यदि उसे यह पता चलता है कि करार उस व्यक्ति द्वारा कपट से या तथ्यों का दुव्र्यपदेशन करके अभिप्राप्त किया गया है।

(8) करार को आरंभ से शून्य घोषित करने पर,–

() अधिनियम के सभी उपबंध उस व्यक्ति को इस प्रकार लागू होंगे मानो करार कभी किया ही नहीं गया था; और

() अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी परिसीमा काल की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस करार की तारीख से आरंभ होने वाली और उपधारा (7) के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा:

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के किसी उपबंध में निर्दिष्ट परिसीमा काल साठ दिन से कम का है तो ऐसी शेष अवधि को बढ़ाकर साठ दिन तक किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा।

(9) बोर्ड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक स्कीम, उसमें सामान्यत: अग्रिम मूल्यांकन करार की बाबत रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोर्इ अन्य विषय विनिर्दिष्ट करते हुए, विहित कर सकेगा।

(9क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का उपबंध किया जा सकेगा या उस रीति को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसमें असन्निकट कीमत को किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्षों के प्रथम पूर्ववर्ष से पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित किया जा सकेगा और उस अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत उक्त करार के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(10) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोर्इ करार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोर्इ आवेदन किया जाता है, वहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यवाहियां उस व्यक्ति की दशा में लंबित समझी जाएंगी।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

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