सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति
84क[सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति
92गख. (1) धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन आसन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन किया जाएगा।
(2) बोर्ड उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियम बना सकेगा।
स्पष्टीकरण –इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुरक्षित बंदरगाह" से वे परिस्थितियां अभिप्रेत हैं। जिनमें आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत स्वीकार करेंगे।]
84क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2009 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

