आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 92गख

सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति

धारा

धारा संख्या

92गख

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - कर वंचन के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति

सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति

84क[सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति

92गख. (1) धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन आसन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियम बना सकेगा।

स्पष्टीकरण –इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुरक्षित बंदरगाह" से वे परिस्थितियां अभिप्रेत हैं। जिनमें आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत स्वीकार करेंगे।]

 

84क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2009 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

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