सहयुक्त उद्यम का अर्थ
सहयुक्त उद्यम का अर्थ
92क. (1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ, धारा 92ड़ और धारा 92च के प्रयोजनों के लिए, अन्य उद्यम के संबंध में "सहयुक्त उद्यम" से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है,–
(क) जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: या किसी एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है;
(ख) जिसके संबंध में एक या अधिक व्यक्ति जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती के माध्यम से इसके प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं, वही व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं।
25[(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दो उद्यम, सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,–]
(क) एक उद्यम प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: ऐसे शेयर धारण करता है जिनकी दूसरे उद्यम में मतदान शक्ति कम-से-कम छब्बीस प्रतिशत है; या
(ख) कोर्इ व्यक्ति या उद्यम प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: ऐसे शेयर धारण करता है जिनकी ऐसे प्रत्येक उद्यम में मतदान शक्ति कम से कम छब्बीस प्रतिशत है; या
(ग) एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को दिया गया कोर्इ उधार दूसरे उद्यम की कुल आस्तियों के बही मूल्य का कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत है; या
(घ) एक उद्यम दूसरे उद्यम के कुल उधारों के कम-से-कम दस प्रतिशत की गारंटी देता है; या
(ड़) एक उद्यम के निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड के सदस्यों के आधे से अधिक या शासी बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों या कार्यपालक सदस्यों में से एक या अधिक दूसरे उद्यम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं;
(च) दोनों उद्यमों में से प्रत्येक के निदेशकों या शासी बोर्ड के सदस्यों के आधे से अधिक या कार्यपालक निदेशकों या शासी बोर्ड के सदस्यों में से एक या अधिक एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं; या
(छ) माल या वस्तु का विनिर्माण या प्रसंस्करण या एक उद्यम द्वारा चलाया जाने वाला कारबार पूर्णतया व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, कापीराइट, व्यापार चिन्ह, लाइसेंस, फ्रेंचाइज़ या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकारों पर या किसी डाटा, प्रलेखन, ड्राइंग या विनिर्देश पर निर्भर है जो किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया से संबंधित हैं, जिसका दूसरा उद्यम स्वामी है या जिसके संबंध में दूसरे उद्यम के पास अनन्य अधिकार हैं; या
(ज) एक उद्यम द्वारा किए जाने वाले माल या वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित कच्चे माल और खपत योग्य वस्तुओं का नब्बे प्रतिशत या अधिक दूसरे उद्यम द्वारा या दूसरे उद्यम द्वारा बताए गए व्यक्तियों द्वारा प्रदाय किया जाता है और कीमतें तथा प्रदाय से संबंधित अन्य शर्तें ऐसे दूसरे उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती हैं; या
(झ) एक उद्यम द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल या वस्तु दूसरे उद्यम को या दूसरे उद्यम द्वारा बताए गए व्यक्तियों को बेची जाती है और कीमतें तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें ऐसे दूसरे उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती हैं; या
(ञ) जहां एक उद्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां दूसरा उद्यम भी ऐसे व्यक्ति या उसके किसी नातेदार या ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के नातेदार द्वारा संयुक्तत: नियंत्रित किया जाता है; या
(ट) जहां एक उद्यम किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां दूसरा उद्यम ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नातेदार द्वारा या ऐसे सदस्य और उसके नातेदार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है; या
(ठ) जहां उद्यम कोर्इ फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि-निकाय है वहां दूसरा उद्यम ऐसी फर्म, व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय में कम-से-कम दस प्रतिशत हित रखता है; या
(ड) दो उद्यमों के बीच परस्पर हित का ऐसा कोर्इ संबंध विद्यमान है जो विहित किया जाए।
25. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.4.2002 से "(2) दो उद्यम, सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,–" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित रूप में]

