आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 92

खंड 24थ का संशोधन

धारा

धारा संख्या

92

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2012

खंड 24थ का संशोधन

खंड 24थ का संशोधन

धारा 245थ का संशोधन

92. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (2) में, "दो हजार पांच सौ रुपए की फीस होगी" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए की फीस या ऐसी फीस होगी, जो इस निमित्त विहित की जाए, जो भी उच्चतर हो" शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2012]

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