खंड 24थ का संशोधन
धारा 245थ का संशोधन
92. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (2) में, "दो हजार पांच सौ रुपए की फीस होगी" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए की फीस या ऐसी फीस होगी, जो इस निमित्त विहित की जाए, जो भी उच्चतर हो" शब्द, 1 जुलाई, 2012 से रखे जाएंगे ।
[वित्त अधिनियम, 2012]

