वे देश जिनके साथ कोर्इ करार नहीं है
कोई समझौता मौजूद है जिसके साथ देश.
79 91.(1) किसी भी पिछले एक साल में भारत का निवासी है, जो किसी भी व्यक्ति को उपार्जित या भारत के बाहर है कि पिछले वर्ष के दौरान पैदा हुई (और एकत्रित होने या भारत में पैदा नहीं समझा जाता है) जो उनकी आय के संबंध में, वह भुगतान किया गया है, कि साबित होता है कानून के तहत दोहरे कराधान, आयकर, कटौती द्वारा या अन्यथा की राहत या बचाव के लिए धारा 90 के तहत कोई समझौता नहीं, कि देश में सेना में है, जो किसी भी देश में, वह भारतीय आय से कटौती करने का हकदार होगा टैक्स कम, या कर की भारतीय दर पर दोनों दरों के बराबर हैं, जो भी कर इंडियन दर या कहा देश के कर की दर पर इस तरह के दोगुना कर लगाया आय पर गणना की राशि की उसके द्वारा देय.
(2) किसी भी पिछले एक साल में भारत का निवासी है, जो किसी भी व्यक्ति साबित होता है कि उपार्जित या वह करने के लिए कर देय, अन्यथा कटौती से, कि देश में भुगतान किया गया है या पाकिस्तान में है कि पिछले वर्ष के दौरान उसके पास पड़ी जो उसकी आय के संबंध में सरकार कृषि आय के कराधान से संबंधित है कि देश में सेना में कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत, वह द्वारा देय भारतीय आयकर से छूट का हकदार होगा उसे
(क) किसी भी कानून के तहत पाकिस्तान में भुगतान कर की राशि का भी इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है, जो इस तरह की आय पर उक्त; या
(ख) कर इंडियन दर पर कि आय पर कर की गणना एक राशि की; इनमें से जो भी कम है.
(3) किसी भी अनिवासी व्यक्ति किसी भी पिछले साल इस तरह के शेयर में भारत में निवासी के रूप में मूल्यांकन के लिए एक पंजीकृत फर्म की आय में उसकी हिस्सेदारी पर मूल्यांकन किया जाता है तो किसी भी आय एकत्रित या नहीं समझा जाता है कि पिछले वर्ष के दौरान भारत से बाहर उत्पन्न होने वाली (और जो भी शामिल है वहाँ दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए धारा 90 के तहत कोई समझौता नहीं है और उन्होंने कहा कि वे में है कि देश में प्रचलित कानून के तहत अन्यथा कटौती से आयकर का भुगतान या गया है जो साबित करता है के साथ एक देश में) प्राप्त करते हैं या भारत में पैदा करने के लिए आय का सम्मान तो वह इसलिए कर इंडियन दर या कहा देश के कर की दर पर शामिल ऐसे दोगुना लगाया आय पर कर की गणना एक राशि की उसके द्वारा देय भारतीय आयकर से छूट के हकदार होंगे शामिल, जो भी दोनों दरों के बराबर हैं, तो कम, या कर की भारतीय दर पर है.
विवरण: इस खंड में, -
(मैं) अभिव्यक्ति "भारतीय आयकर" का मतलब आयकर 80 [***] इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरोप लगाया;
(Ii) अभिव्यक्ति 'कर भारतीय दर "के कारण इस के तहत कारण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेकिन कोई राहत की कटौती से पहले किसी भी राहत की कटौती के बाद भारतीय आयकर की राशि को विभाजित करके निर्धारित दर का मतलब है 81 [अध्याय], कुल आय द्वारा;
(Iii) अभिव्यक्ति "कहा देश की कर की दर" आयकर और वास्तव में होने के कारण सभी राहत की कटौती के बाद कहा कि देश में सेना में इसी क़ानून के अनुसार ने कहा कि देश में भुगतान सुपर टैक्स का मतलब है, लेकिन कटौती से पहले दोहरे कराधान के संबंध में कहा कि देश में होने वाले किसी भी राहत की, ने कहा कि देश में मूल्यांकन के रूप में आय की पूरी राशि से विभाजित;
(Iv) किसी भी देश के संबंध में अभिव्यक्ति "आयकर कि" देश या कि देश में एक स्थानीय प्राधिकारी के किसी भी हिस्से की सरकार से मुनाफे पर आरोप लगाया किसी भी अतिरिक्त लाभ कर या व्यापार लाभ कर भी शामिल है.
79 भी 29-7-1976 दिनांक 13-12-1963 और निर्देश सं 992 सर्कुलर नं 11/68/63-TPL, देखें.
80. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
81 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा "खंड" के लिए एवजी 1964/01/04.

