विदेशी देशों के साथ समझौते
अध्याय
दोहरे कराधान से राहत
14 विदेशी देशों के साथ [करार.
90 15 केन्द्रीय सरकार भारत के बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ एक समझौते में प्रवेश कर सकते हैं
(एक) है कि देश में इस अधिनियम और आयकर के तहत आयकर दोनों का भुगतान, या किया गया है जिस पर आय के संबंध में राहत देने के लिए
(ख) डबल कि देश में लागू इस अधिनियम के तहत और इसी कानून के तहत आय के कराधान, या से बचाव के लिए
(ग) इस अधिनियम के तहत या कि देश, या ऐसी चोरी या परिहार के मामलों की जांच, या में बल में इसी कानून के तहत चोरी या आयकर प्रभार्य से बचाव की रोकथाम के लिए सूचना के आदान प्रदान के लिए
उस देश में लागू इस अधिनियम के तहत और इसी कानून के तहत आयकर की वसूली के लिए (डी)
और, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रावधान कर सकती है.]
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04.
प्र.15. दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौतों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पीपी 584-848 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1986 संस्करण., पृ. 4.102/1987 संस्करण., पृ. 3.85.
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

