आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 9

भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुर्इ समझी गर्इ आय

धारा

धारा संख्या

9

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - कार्यभार के आधार

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुर्इ समझी गर्इ आय

भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुर्इ समझी गर्इ आय

आय अर्जित करते हैं या भारत में पैदा होती समझा.

9 (1) निम्न आय अर्जित करते हैं या में उठता समझा जाएगा भारत

16 (i) सभी आय एकत्रित या भारत में किसी भी व्यवसाय के कनेक्शन के माध्यम से या से, या के माध्यम से या भारत में किसी भी संपत्ति से, या के माध्यम से या भारत में किसी भी संपत्ति या आय के स्रोत से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, चाहे उत्पन्न होने वाली 17 [** *] या एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के माध्यम से भारत में बैठाना.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए

(क) सभी आपरेशनों भारत में बाहर नहीं किया जाता है, जिनमें से एक व्यापार के मामले में, व्यापार की आय को यथोचित कारण है के रूप में आय का एकमात्र ऐसी हिस्सा होंगे एकत्रित होने या भारत में पैदा होने की इस धारा के तहत समझा आपरेशन भारत में किए गए;

(ख) एक अनिवासी के मामले में, कोई आय निर्यात के उद्देश्य के लिए भारत में माल की खरीद तक ही सीमित हैं, जिसके माध्यम से या कारोबार से अर्जित करते हैं या उसे करने के लिए भारत में पैदा होती है समझा जाएगा;
18 [***]

19 एक समाचार एजेंसी चलाने के व्यवसाय में या प्रकाशित अखबारों, पत्रिकाओं या पत्रिकाओं के लगे एक व्यक्ति जा रहा एक अनिवासी के मामले में [(ग), कोई आय या एकत्रित होने या माध्यम से उसे भारत में पैदा होती है समझा जाएगा खबर के संग्रह और भारत के बाहर प्रसारण के लिए भारत में विचारों तक ही सीमित हैं जो गतिविधियों से;]

20 एक अनिवासी के मामले में [(घ), किया जा रहा है,

(1) भारत का नागरिक नहीं है जो एक व्यक्ति; या

(2) एक भारत की नागरिक है या जो है, जो किसी भी साथी नहीं है जो एक फर्म भारत में निवासी है; या

(3) भारत का नागरिक है जो या भारत का निवासी है, जो किसी भी शेयरधारक नहीं है जो एक कंपनी,

कोई आय अर्जित करते हैं या भारत में किसी भी सिनेमेटोग्राफ फिल्म की शूटिंग के लिए सीमित कर रहे हैं जिसके माध्यम से या कारोबार से ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के लिए भारत में पैदा होती है समझा जाएगा;]

(Ii) यह भारत में अर्जित की है, तो सिर "वेतन" के अंतर्गत आता है जो आय. 21 [स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा प्रकृति की आय भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा भारत में की गई सेवा के लिए देय इस खंड में निर्दिष्ट है कि घोषित किया जाता है;]

भारत के बाहर सेवा के लिए भारत के एक नागरिक को सरकार द्वारा देय सिर "वेतन" के तहत (iii) आय प्रभार्य;

(Iv) भारत के बाहर किसी भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश का;

22 हित के माध्यम से [(वी) आय देय दर

(क) सरकार; या

(ख) ब्याज किए गए ऋण के संबंध में देय है, या धन भारत से बाहर या बनाने के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए एक व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए, उधार और इस्तेमाल को छोड़कर जहाँ एक निवासी है जो एक व्यक्ति या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय कमाई; या

(ग) ब्याज किए गए ऋण के संबंध में देय है, या धन भारत में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए एक व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए, उधार और प्रयोग किया जाता है, जहां एक अनिवासी, है जो एक व्यक्ति;

रॉयल्टी के माध्यम से (vi) आय देय दर

(क) सरकार; या

(ख) रॉयल्टी कोई अधिकार, संपत्ति या उपयोग की जानकारी या भारत के बाहर या बनाने के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए एक व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग सेवाओं के संबंध में देय है जहां सिवाय एक निवासी है जो एक व्यक्ति या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय कमाई; या

(ग) रॉयल्टी कोई अधिकार, संपत्ति या उपयोग की जानकारी या भारत में ऐसे व्यक्ति द्वारा या के प्रयोजनों के लिए किया एक व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग सेवाओं के संबंध में देय है जहां एक अनिवासी, है जो एक व्यक्ति बनाने या भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय कमाई:

किसी भी डेटा, प्रलेखन, के संबंध में भारत के बाहर स्थानांतरण, या भारत के बाहर जानकारी के प्रदान करने के लिए एकमुश्त विचार के होते हैं के रूप में इस खंड में निहित कुछ नहीं रॉयल्टी के माध्यम से आय का इतना करने के संबंध में लागू नहीं होगी, ड्राइंग या किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति से संबंधित विनिर्देश, ऐसी आय अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किए गए एक समझौते के अनुसरण, और समझौते में देय है यदि मंजूरी दे दी है केन्द्र सरकार द्वारा.

स्पष्टीकरण 1: पूर्वगामी परंतुक, अप्रैल, 1976 के 1 दिन के बाद किए एक समझौते के प्रयोजनों के लिए, समझौते से पहले केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है, तो उस तारीख से पहले किया गया है समझा जाएगा उस तारीख; इसलिए, तथापि, जहां रॉयल्टी के माध्यम से आय के प्राप्तकर्ता समझौते उस तारीख से पहले किया गया है के लिए नहीं माना जाएगा, एक विदेशी कंपनी है, उस समय की समाप्ति की उप - धारा के तहत अनुमति दी से पहले (1), जब तक या उपधारा (2) के खंड 139 ऐसी आय पहले हो जाता है जिनके संबंध में अप्रैल, 1977 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आय की वापसी, या निर्धारण वर्ष प्रस्तुत के लिए (मूल या विस्तार पर तय करें कि क्या) इस अधिनियम के तहत कर के दायरे में, जो भी निर्धारण वर्ष बाद, कंपनी को लिखित में एक घोषणा प्रस्तुत द्वारा एक विकल्प व्यायाम है 22A (जैसे विकल्प है कि आकलन वर्ष के लिए और हर बाद आकलन वर्ष के लिए अंतिम जा रहा है) अधिकारी [आकलन] कि समझौता अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किए गए एक समझौते के रूप में माना जा सकता है.

स्पष्टीकरण 2: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "रॉयल्टी" विचार (किसी भी एकमुश्त विचार सहित, लेकिन सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रभार्य की आय होगी जो किसी भी विचार को छोड़कर) का अर्थ है के लिए

(मैं) एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति के संबंध में (एक लाइसेंस देने सहित) सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण;

(द्वितीय) की कार्यप्रणाली के विषय में किसी भी जानकारी, या, एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति के उपयोग के प्रदान करने;

(Iii) किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति का उपयोग;

(Iv) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल के विषय में किसी भी जानकारी का प्रदान करने;

(V) किसी भी कॉपीराइट का सम्मान, रेडियो प्रसारण के सिलसिले में इस्तेमाल के लिए टीवी या टेप के सिलसिले में उपयोग के लिए फिल्मों या वीडियो टेप सहित, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम में (एक लाइसेंस देने सहित) सभी या किसी भी अधिकार का स्थानांतरण , लेकिन सिने फिल्म्स की बिक्री, वितरण या प्रदर्शनी के लिए विचार नहीं सहित; या

(Vi) (वी) के उप खंड (i) में निर्दिष्ट गतिविधियों के संबंध में किसी भी सेवाओं का प्रतिपादन;

द्वारा देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से (सात) आय

(क) सरकार; या

(ख) फीस भारत के बाहर या बनाने या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय कमाने के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए एक व्यवसाय या पेशे में उपयोग सेवाओं के संबंध में देय हैं जहां सिवाय एक निवासी है जो एक व्यक्ति; या

(ग) शुल्क भारत में या बनाने या भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय कमाने के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए एक व्यवसाय या पेशे में उपयोग सेवाओं के संबंध में देय है जहां एक अनिवासी, है जो एक व्यक्ति:

23 [इस खंड में निहित कुछ नहीं अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किए गए एक समझौते के अनुसरण में देय है, और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी.]

23 [स्पष्टीकरण 1: समझौते सेंट्रल द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है, तो पूर्वगामी प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, अप्रैल, 1976 के 1 दिन के बाद किए एक समझौते, उस तारीख से पहले किया गया है समझा जाएगा उस तारीख से पहले सरकार.]

स्पष्टीकरण 24 [2]: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" किसी भी प्रबंधकीय का प्रतिपादन, तकनीकी या अन्य की सेवाओं के प्रावधान सहित तकनीकी या कंसल्टेंसी सर्विसेज (के लिए (किसी भी एकमुश्त विचार सहित) किसी भी विचार का मतलब कार्मिक), लेकिन किसी भी निर्माण, विधानसभा, खनन या सिर "वेतन" के अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रभार्य की आय होगी जो प्राप्तकर्ता या ध्यान द्वारा किए गए तरह परियोजना के लिए विचार शामिल नहीं है.]

(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), भारत के बाहर स्थायी रूप से रहने वाले एक व्यक्ति को भारत के बाहर देय किसी भी पेंशन देय होती हैं या पेंशन लेख 314 में निर्दिष्ट एक व्यक्ति को देय है, तो भारत में पैदा होने वाला नहीं समझा जाएगा संविधान की या एक संघीय अदालत के न्यायाधीश या भारत अधिनियम, 1935 की सरकार के अर्थ के भीतर एक उच्च न्यायालय का हो, अगस्त, 1947 के 15 वें दिन से पहले नियुक्त किया गया हो रही है, जो एक व्यक्ति के लिए, पर काम जारी है या भारत में एक न्यायाधीश के रूप में संविधान के प्रारंभ होने के बाद.

 

प्र.16. नियम 10 देखें.

17 . "या के माध्यम से या ब्याज पर व्रत और नकद या वस्तु के रूप में भारत में लाया जाता है किसी भी पैसे से" वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1976/01/06.

प्र.18. प्रावधान वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1964/01/04.

प्र.19. 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा डाला.

प्र.20. कराधान कानून 1982/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.

प्र.21. 1979/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा डाला.

प्र.22. खण्ड (वी), (vi) और (सात) वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा डाला, प्रभावी 1976/01/06.

22a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र 23 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/04.

प्र 24 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट