खंड 43ख के संशोधन
खंड 43B का संशोधन
9 आयकर अधिनियम की धारा 43B में [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) की धारा 15, और वित्त अधिनियम, 1988 (1988 का 26) की धारा 12 द्वारा संशोधित], -
(क) दूसरे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"इसके अलावा इस तरह की राशि वास्तव में एक चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या कारण को या उससे पहले किसी अन्य विधि द्वारा नकद या भुगतान किया गया है, जब तक कि कोई कटौती, खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी राशि के संबंध में, की अनुमति दी जाएगी उप खंड के खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (VA) के रूप में परिभाषित तारीख (1) धारा 36, और जहां से इस तरह के भुगतान नकदी में से अन्यथा किया गया है, राशि देय तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर महसूस किया गया है. ";
(ख) स्पष्टीकरण के बाद 1, निम्नलिखित विवरण डाला जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1984, से प्रभावी डाला गया है समझा जाएगा: -
'स्पष्टीकरण खंड के प्रयोजनों 2.-के लिए (एक), सभी सामग्री समय पर ताकत के रूप में, "देय किसी भी राशि" निर्धारिती ऐसी राशि के भीतर देय नहीं हो सकता है, भले ही पिछले वर्ष में दायित्व किए गए, जिसके लिए एक योग का मतलब प्रासंगिक कानून के तहत उस वर्ष. ';
(ग) स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 स्पष्टीकरण 3 और क्रमशः स्पष्टीकरण के रूप में 4 renumbered किया जाएगा.
[वित्त अधिनियम, 1989]

