अभ्यास का प्रमाणपत्र
अभ्यास का प्रमाणपत्र
9. (1) संस्थान का कोई भी सदस्य तब तक अभ्यास करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी अर्हताएँ पूरी न कर ले, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, और परिषद से अभ्यास का प्रमाणपत्र प्राप्त न कर ले।
(2) कोई सदस्य, जो अभ्यास करने का हकदार होना चाहता है, ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगा और अभ्यास के प्रमाणपत्र के लिए ऐसा वार्षिक शुल्क अदा करेगा, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, और ऐसा शुल्क प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को या उससे पूर्व देय होगा।
(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त अभ्यास का प्रमाणपत्र, ऐसी परिस्थितियों में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, परिषद द्वारा रद्द किया जा सकता है।

