अनुभाग 9 क का संशोधन
अनुभाग -9 ए का संशोधन.
८९ . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा -9 ए में, उप - धारा (1), निम्न उप वर्गों, अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
| "(1) | दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, अपराधों को छोड़कर धारा 9 के तहत अपराधों, उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट, कि कोड के अर्थ के भीतर गैर संज्ञेय होंगे. | |
| (1 ए) | इस अधिनियम के तहत शुल्क लगाया उस पर पचास लाख रुपये और उप - धारा की धारा के तहत दंडनीय (ख) या खंड (bbbb) से अधिक है, जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं से संबंधित अपराधों (1) धारा 9 की, संज्ञेय और गैर जमानती होंगे. " . |

