आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 88क

कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट

धारा

धारा संख्या

88क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIII - छूट और राहत

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2023

कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट

कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट

कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट

88क. [वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1994 से भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया गया।]

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

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