कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट
कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट
88क. [वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1994 से भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया गया।]
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]
कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट
धारा संख्या
88क
अध्याय शीर्षक
अध्याय VIII - छूट और राहत
अधिनियम
आय-कर अधिनियम, 1961
वर्ष
2023
कुछ नये शेयरों या यूनिटों में विनिधान की बाबत रिबेट
88क. [वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1994 से भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया गया।]
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

