धारा 206कक का संशोधन।
धारा 206कक का संशोधन।
87. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2016 से रखी जाएगी, अर्थात् :–
"(7) इस धारा के उपबंध,–
(i) धारा 194ठग में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय; और
(ii) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, किसी अन्य संदाय,
की बाबत किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को लागू नहीं होंगे।"।

