इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों के संबंध में पूर्वधारणा
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों के संबंध में पूर्वधारणा I
85ख I (1) सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित किसी कार्यवाही में, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में उस विशिष्ट समय बिंदु के बाद से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे सुरक्षित स्थिति संबंधित है।
(2) सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, न्यायालय यह मान लेगा कि-
| (क) | सुरक्षित [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने या अनुमोदन करने के इरादे से लगाया जाता है; | |
| (ख) | सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर के मामले को छोड़कर, इस खंड में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] की प्रामाणिकता और अखंडता से संबंधित कोई धारणा नहीं बनाएगा। |

