नई धारा 245ब का अंत:स्थापन
नई धारा 245ब का अंत:स्थापन।
85. आय-कर अधिनियम की धारा 245फ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"245ब. अपील— (1) आवेदक, यदि वह अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश से व्यथित है या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निदेश पर निर्धारण अधिकारी ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विनिर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:
परन्तु आवेदक द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित था, तो वह ऐसी अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की और अवधि अनुज्ञात कर सकेगा।
(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को अपील फाइल करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करके, एक स्कीम बना सकेगा—
(क) पैमाने की मितव्ययता और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके;
(ख) गत्यात्मक अधिकारिता के साथ टीम आधारित प्रणाली आरंभ करके।
(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं:
परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2023 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।
(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।"।

