धारा 114 का संशोधन
धारा 114 का संशोधन
84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
''प्रतिषिद्ध माल से भिन्न शुल्क्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो धारा 114क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे शुल्क के, जिसका अपवंचन करने का प्रयास किया गया है, दस प्रतिशत से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी, इनमें से जो भी अधिक हो :
परंतु जहां धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसा शुल्क और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी;''।

