आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 83

धारा 21 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

83

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1998

धारा 21 का संशोधन

धारा 21 का संशोधन

धारा 21 का संशोधन.

83 व्यय कर अधिनियम की धारा 21 में, उप - धारा (5), निम्न उप वर्गों अर्थात् अक्टूबर, 1998, के 1 दिन से प्रभावी डाला जाएगा: -

"(6) अक्टूबर, 1998 के 1 दिन के बाद किए इस उपधारा के तहत संशोधन के लिए एक निर्धारिती द्वारा हर आवेदन पर एक आदेश में इस तरह के आवेदन पत्र है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर पारित हो जाएगा संशोधन के लिए निर्धारिती द्वारा की गई.

स्पष्टीकरण. में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए सीमा की अवधि कंप्यूटिंग, धारा 24 और किसी भी अवधि के प्रावधान के तहत फिर से सुना जा निर्धारिती करने का अवसर देने में लगने वाले समय को इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही है, जिसके दौरान किसी भी अदालत के एक आदेश या आदेश से रुके बाहर रखा जाना जाएगा.

(7), उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (6), कि उप - धारा के तहत संशोधन में एक आदेश के परिणाम में किसी भी समय पर पारित किया जा सकता है या अपीलीय न्यायाधिकरण के एक आदेश में शामिल किसी भी खोज या दिशा को प्रभावी करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. ".

  

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