धारा 194ठखख का संशोधन।
धारा 194ठखख का संशोधन।
83. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखख में "उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 1 जून, 2016 से रखा जाएगा, अर्थात् :–
"उस पर आय-कर की कटौती,–
(i) जहां पाने वाला निवासी है, दस प्रतिशत की दर से की जाएगी;
(ii) जहां पाने वाला अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोर्इ विदेशी कंपनी है, प्रवृत्त दरों पर की जाएगी।"।
''परंतु यह कि जहां पाने वाला कोर्इ अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोर्इ विदेशी कंपनी है, ऐसी आय के संबंध में, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है, कोर्इ कटौती नहीं की जाएगी।''।

