आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 83

अनुसूची झझझ के संशोधन

धारा

धारा संख्या

83

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1991

अनुसूची झझझ के संशोधन

अनुसूची झझझ के संशोधन

अनुसूची III का संशोधन.

83 अनुसूची III में धन कर अधिनियम को, अप्रैल, 1992, के 1 दिन से प्रभावी -

 (क) नियम -9 ए में, -

(मैं) "निर्धारिती के विकल्प, पर" शब्द, शब्द "या एक कंपनी" डाला जाएगा के बाद;

वे होते हैं जहाँ भी (द्वितीय) शब्द "चार आकलन वर्ष" के लिए, शब्द "नौ आकलन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) नियम 12 में, -

(मैं) उपनियम के बाद (2), निम्नलिखित उपनियम अर्थात् डाला जाएगा: -

"(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए, कंपनी की बैलेंस शीट में खुलासा एक परिसंपत्ति का मूल्य उस विशेष परिसंपत्ति और के रूप में लागू नियमों के अनुसार निर्धारित अपने मूल्य होने के लिए रखा जाएगा, नियम 20 के तहत निर्धारित के रूप में ऐसे किसी नियम के अभाव में, ऐसी संपत्ति का मूल्य इसके मूल्य होगी. ";

(द्वितीय) (9) उपनियम को बदलने, निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"(5) को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के लिए है, यह नियम और नियम 13 के तहत गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन, संबंधित कंपनी कंपनी अधिनियम की धारा 224 के तहत नियुक्त अपने लेखा परीक्षकों, 1956 (1956 का 1) द्वारा किए गए इस तरह के मूल्यांकन होगा , और निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षकों का एक प्रमाण पत्र निर्धारण अधिकारी और कंपनी के शेयरधारकों को प्रस्तुत किया जाएगा, और लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन कंपनी के शेयरधारकों के आकलन में खाते में रखा जाएगा . ".

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

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