धारा 209 का संशोधन
धारा 209 का संशोधन
83. आय-कर अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -
"परंतु अग्रिम कर संबंधी दायित्व की संगणना करने के लिए, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन परिकलित आय-कर में से, प्रत्येक दशा में, आय-कर की उतनी पूर्वोक्त रकम घटाई नहीं जाएगी, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य होती, यदि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने कर की कटौती के बिना ऐसी आय का संदाय या उसे जमा कर दिया है या वह ऐसे कर का संग्रहण किए बिना कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या विकलित कर दी गई है ।"।
[वित्त अधिनियम, 2012]

