आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 83

वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10(29)

धारा

धारा संख्या

83

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - कोई आयकर देय है जिस पर कुल आय का हिस्सा बनाने आय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1972

वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10(29)

वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10(29)

विपणन सोसायटी की आय.

83 [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10 (29)]

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

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