वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10(29)
विपणन सोसायटी की आय.
83 [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10 (29)]
[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]
वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10(29)
धारा संख्या
83
अध्याय शीर्षक
अध्याय VII - कोई आयकर देय है जिस पर कुल आय का हिस्सा बनाने आय
अधिनियम
आय-कर अधिनियम, 1961
वर्ष
1972
विपणन सोसायटी की आय.
83 [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 10 (29)]
[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]