आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80प

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

धारा

धारा संख्या

80प

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

16 [डी-अन्य कटौती

17 पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में [कटौती.

80U. 18 [1], एक व्यक्ति की कुल आय की गणना निवासी होने के नाते में जो, पिछले साल के अंत में, के रूप में -

(मैं) पूरी तरह से अंधा है, या

(द्वितीय) के अधीन है या (अंधापन के अलावा अन्य) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त 19 संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है जो [बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता जा रहा है, और] , एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में

की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी 20 [दस हजार] रुपयों:

ऐसे व्यक्ति इस खंड के तहत दावा किया है जो कटौती के लिए पहली निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर अधिकारी के समक्ष पैदा करता है बशर्ते कि -

(क) खंड (मैं), एक नेत्र विशेषज्ञ जा रहा है एक पंजीकृत चिकित्सक से उसकी कुल अंधापन के रूप में एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट एक मामले में; और

(ख) खंड में निर्दिष्ट एक मामले में (द्वितीय), स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में एक प्रमाण पत्र एक पंजीकृत चिकित्सक से उक्त खंड में भेजा.]]

निम्नलिखित नए उप - धारा (2) वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1985/01/04:

(2) बोर्ड, खंड के प्रयोजनों के लिए किसी भी विकलांगता को निर्दिष्ट करने के लिए किसी भी नियम बनाने में (द्वितीय) की उपधारा (1), इस तरह के विकलांगता की प्रकृति के संबंध में और इस तरह के विकलांगता पर होने की संभावना है जो प्रभावी होंगे एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के सिवा एक व्यक्ति विषय की क्षमता, या उधर से पीड़ित,.

 

प्र.16. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

प्र.17. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र.18. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (1) के रूप में गिने जा दूँ 1985/01/04.

प्र.19. डाला जाएगा, वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (1) के रूप में गिने जा दूँ 1985/01/04.

प्र.20. वित्त द्वारा "पांच हजार" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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