कंपनियों से भिन्न निर्धारितियों की दशा में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के संबंध में कटौती
कंपनियों से भिन्न निर्धारितियों की दशा में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के संबंध में कटौती
80न. 89[वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया। मूल धारा वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से धारा 114 के स्थान पर अंत:स्थापित की गर्इ थी।]
89. लोप किए जाने से पूर्व, धारा 80न वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से, वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1.4.1983 से और वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से संशोधित की गर्इ थी।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

