आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80न

कंपनियों से भिन्न निर्धारितियों की दशा में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80न

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2014

कंपनियों से भिन्न निर्धारितियों की दशा में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के संबंध में कटौती

कंपनियों से भिन्न निर्धारितियों की दशा में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के संबंध में कटौती

कंपनियों से भिन्न निर्धारितियों की दशा में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के संबंध में कटौती

80न. 89[वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया। मूल धारा वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से धारा 114 के स्थान पर अंत:स्थापित की गर्इ थी।]

 

89. लोप किए जाने से पूर्व, धारा 80न वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से, वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1.4.1983 से और वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से संशोधित की गर्इ थी।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

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