आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ध

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

धारा

धारा संख्या

80ध

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1972

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में प्रबंध अभिकरण, आदि की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती,.

एक निर्धारिती की सकल कुल आय, कंपनी नहीं किया जा रहा, मुआवजा या की धारा के प्रावधानों (द्वितीय) के अनुसार मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ के रूप में प्रभार्य है जो अन्य भुगतान के माध्यम से किसी भी आय भी शामिल है जहां 80S. धारा 28 ,, क्या है, इसलिए, हालांकि निर्धारिती की कुल आय, पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी कि इस खंड होंगे, में के तहत कटौती की राशि किसी भी मामले में, एक लाख रुपये से अधिक है.

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

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