आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ध

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

धारा

धारा संख्या

80ध

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1976

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में प्रबंध अभिकरण, आदि की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती,.

एक निर्धारिती एक कंपनी नहीं होने की सकल कुल आय मुआवजा या के अनुसार मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ के रूप में प्रभार्य है जो अन्य भुगतान के माध्यम से किसी भी आय भी शामिल है जहां 80S. 1 उपखंड की [प्रावधान (क) या के खंड के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) (ख) धारा 28 ,] निर्धारिती की कुल आय, के बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती बीस कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी पांच प्रतिशत क्या है, तो यह है कि इस धारा के तहत कटौती की राशि, किसी भी मामले में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी कि.

 

1 1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

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