आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ध

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

धारा

धारा संख्या

80ध

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1981

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

एजेंसी के प्रबंधन की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती, आदि, कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में

1 कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में प्रबंध अभिकरण, आदि की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती,.

80S. एक निर्धारिती एक कंपनी नहीं होने की सकल कुल आय मुआवजा या के प्रावधानों के अनुसार लाभ और व्यापार या पेशे के लाभ के रूप में प्रभार्य है जो अन्य भुगतान के माध्यम से किसी भी आय भी शामिल है जहां 2 [उपखंड (क) या उप खंड] के खंड (ख) या उपखंड (ग) (ख) के खंड 28 , निर्धारिती की कुल आय, पच्चीस प्रति के बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी प्रतिशत क्या है, तो यह है कि इस धारा के तहत कटौती की राशि, किसी भी मामले में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी कि.]

 

संशोधन - 1 . धारा 112 के स्थान पर 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नहीं 2) अधिनियम, 1967, द्वारा डाला.

प्र.20. 1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1973, द्वारा डाला.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

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