कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती
63[कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती
6480दद. जहां भारत में निवासी किसी व्यष्टि की, जो लेखक, नाटककार, कलाकार, 65[संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है)] हो, सकल कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित है जो उसे अपनी वृत्ति करने से किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी ऐसे व्यष्टि से जो भारत में निवासी नहीं है, प्राप्त हुर्इ है, 66[वहां उस व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में, 67[ऐसी आय में से ऐसी आय के, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में अनुज्ञात करे, भारत में लार्इ जाती है,–
(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के साठ प्रतिशत;
(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के पैंतालीस प्रतिशत;
(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के तीस प्रतिशत;
(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के पंद्रह प्रतिशत,
के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी] और 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी] :
68[परन्तु इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित फार्म69 में एक प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए, प्रस्तुत न कर दे कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा ठीक प्रकार से किया जा चुका है।]]
70[स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''सक्षम प्राधिकारी'' से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो संदायों को विनियमित करने और किसी विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है।]
63. वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा 1.4.1970 से अंत:स्थापित।
64. परिपत्र सं. 31, तारीख 25.10.1969 और परिपत्र सं. 675, तारीख 3.1.1994 भी देखिए। ब्यौरे के लिए, देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
65. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1980 से ''संगीतज्ञ या अभिनेता'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
66. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1991 से ''और ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार उसके द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त की जाती है या लार्इ जाती है, वहां ऐसी आय से उतनी रकम की कटौती, जितनी ऐसे प्राप्त या लार्इ गर्इ आय के पच्चीस प्रतिशत के बराबर हो, उस व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
67. वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से ''ऐसी आय में से, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से'' शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ''पचहत्तर प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी'' शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित। इसके प्रतिस्थापन से पूर्व, वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1991 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 से और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से यथासंशोधित कोट किया गया भाग निम्नानुसार था :
''ऐसी आय में से, ऐसी आय के, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उस पूर्ववर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, भारत में लार्इ जाती है पचहत्तर प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।''
68. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 से अंत:स्थापित।
69. नियम 29क और प्ररूप सं. 10ज देखिए।
70. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

