आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80दद

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80दद

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती
36 कुछ मामलों में विदेशी स्रोतों से पेशेवर आय के संबंध में [कटौती.
37 80RR.जहां एक लेखक, नाटककार, कलाकार, किया जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति के निवासी की सकल कुल आय 38 [(एक खिलाड़ी सहित) संगीतकार, अभिनेता या खिलाड़ी], सरकार की ओर से अपने पेशे के व्यायाम में उसके द्वारा निकाली गई किसी भी आय में शामिल एक विदेशी राज्य या भारत में निवासी नहीं किसी भी व्यक्ति 39 [व्यक्ति की कुल आय, के बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी -
(I) आय का पचास फीसदी; या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के आय की पचहत्तर फीसदी से भारत में लाया जाता है, या जो भी अधिक हो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती की ओर से किया जाता है .]

 

प्र.36. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
प्र.37. भी 25-10-1969 सर्कुलर नं 31, देखें.
प्र.38. वित्त द्वारा "संगीतकार या अभिनेता" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/04.
प्र.39. शब्द "और ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार उसके द्वारा या उसकी ओर से में मिली है, या भारत में लाया जाता है, के लिए एवजी, वहाँ की अनुमति दी जाएगी एक इसलिए वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "व्यक्ति की कुल आय की गणना में प्राप्त या, लाया आय का पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि की ऐसी आय से कटौती 1991/01/04.

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